बलौदा बाजार
सरपंच अहिलदा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित
07-Mar-2021 5:48 PM
4 के विरुद्ध 17 मतों से हुआ प्रस्ताव पारित, पक्ष में 17 मत, विपक्ष को मिले 4 मत
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कसडोल, 7 मार्च। बलौदाााबाजार विकास खण्ड के अंर्तगत ग्राम पंचायत अहिल्दा के सरपंच के विरूद्व अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव के पक्ष में 17 मत पड़े, वही विपक्ष में 04 मत, जिसमें 01 मत सरपंच का शामिल है। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद ग्राम पंचायत अहिल्दा के सरपंच झब्बूलाल साहू को पद मुक्त कर दिया है।
जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत अहिल्दा के ग्रामीणों ने 9 बिन्दुओं पर पंचायत राज अधिनियम की धारा 21 के तहत अविश्वास प्रस्ताव पत्र एसडीएम को सौंपा था। अविश्वास प्रस्ताव पत्र के आधार पर एसडीएम ने तहसीलदार बलराम तम्बोली को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया।
प्रस्ताव पर कार्रवाई को लेकर 06 मार्च को पंचायत बुलाई गई। जिसमें सभी पंच, सरपंच व ग्रामीणों के उपस्थिति में प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई। जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 17 व विपक्ष में 04 वोट पड़े। इस प्रकार सरपंच झब्बूलाल साहू को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया।
इन 9 बिन्दुओं पर लाया गया प्रस्ताव
पंचायत राज अधिनियम की धारा 21 के तहत 9 बिन्दुओं पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जिसमें बिना प्रस्ताव के राशि आहरण करना। महिला पंचों के साथ अभद्र व्यवहार करना, ग्राम पंचायत के व्यक्तिगत व तानाशाही पूर्वक काम करना, पंचायत की राशि का हिसाब मांगने पर दुर व्यवहार करना, 14वें वित्त की राशि को गबन करना, गौठान समिति का निर्णय पंचायत प्रस्ताव के विरूद्व करना, निर्माण कार्य की राशि आहरण कर काम नहीं कराना, मनरेगा कार्य में रूचि नहीं लेना, सूचना के अधिकार की जानकारी के लिए ग्रामीणों द्वारा लगाने पर कोई निर्णय नहीं लेना है। अहिल्दा के पंचाों ने बताया कि इन प्रमुख बिन्दुओं के आधार पर सरपंच को हटाने के लिए पंचों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया।
उपसरपंच संतोषी बाई साहू, सावित्री घृतलहरे, लक्ष्मीन वर्मा, तोषकुमार यदु, ईश्वरी वर्मा, रघुराम वर्मा, मोहन बाई वर्मा, उभय कुर्रे, फुलिया देवी, सविता घृतलहरे, रजनी साहू, कमला साहू, लकेश्वरी साहू, गायत्री प्रसाद साहू, शिवकुमारी साहू, पंचराम साहू, ललिता साहू ने सरपंच को हटाने के लिए प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिए।
तहसीलदार बलराम तम्बोली, पंचायत इन्स्पेक्टर आर.एस.मनहरे, प्रधान पटवारी, सचिव लोकनाथ साहू, कोटवार पवन दास, पंच, सरपंच व बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
6 माह के भीतर कराना होता है चुनाव
यँहा बताना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद पद से हटाए गए सरपंच पद को भरने के लिए 6 माह के भीतर चुनाव कराना होता है। फिलहाल 6 माह तक अस्थायी रूप से पंच या उपसरपंच को प्रभार दिया जायेगा।