बिलासपुर

फाग, नगाड़ा और डीजे पर प्रतिबंध, सार्वजनिक होली न मनाने की अपील
19-Mar-2021 8:18 PM
फाग, नगाड़ा और डीजे पर प्रतिबंध, सार्वजनिक होली न मनाने की अपील

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शांति समिति की बैठक में निर्णय

बिलासपुर 19 मार्च। करोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष सार्वजनिक रूप से होली पर्व नहीं मनाने और पर्यावरण की दृष्टि से होलिका दहन के लिए गौकाष्ठ का उपयोग करने की अपील शांति समिति ने की है।  

अतिरिक्त कलेक्टर बीएस उईके की अध्यक्षता में आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में महापौर रामशरण यादव एवं अध्यक्ष शेख नजीरूद्दीन भी उपस्थित थे। बैठक में कोविड संक्रमण के कारण केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए होलिका दहन एवं होली पर्व मनाने का अनुरोध किया गया।

कोविड संक्रमण को देखते हुए समिति के सदस्यों ने विभिन्न सुझाव दिए। नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के निर्देशानुसार होलिका दहन हेतु हरे-भरे वृक्षों की कटाई न करने, जल संरक्षण हेतु सूखी होली खेलने, केमिकलयुक्त रंगों का उपयोग न करने एवं होली के साथ-साथ शांतिपूर्ण एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में आपसी भाई-चारा, हर्षोल्लास एवं सद्भावनापूर्वक मनाने की अपील की गई।

पर्व के दौरान शहर के सभी चौक-चौराहों, धार्मिक स्थलों, सिम्स एवं जिला चिकित्सालय सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात करने,  दोपहिया वाहनों में तीन सवारी चलने और शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

अतिरिक्त कलेक्टर ने बताया कि कोविड संक्रमण एवं विद्यार्थियों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए फाग, नगाड़ा, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे आदि प्रतिबंधित रहेंगे। होलिका दहन स्थलों पर साफ-सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था तथा होली के दिन तीन बार जल आपूर्ति के लिए नगर निगम का निर्देशित किया गया। नगर सेना को सिटी कोतवाली और पुलिस नियंत्रण कक्ष में फायरबिग्रेड तैनात करने और एसईसीएल को स्टाफ सहित सरकण्डा थाने में फायरबिग्रेड तैनात रखने कहा गया। साथ ही इन स्थानों पर एम्बुलेंस तैनात करने का सिम्स एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया। अस्पतालों में आपात् स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सक स्टाफ एवं आवश्यक दवाईयों के समुचित प्रबंध रखे जाने के निर्देश दिए गए।

शराब दुकानें निर्धारित समय पर बंद कराने तथा शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने एवं सतत निगरानी हेतु आबकारी विभाग को निर्देश दिया गया। 

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