दन्तेवाड़ा
दन्तेवाड़ा, 24 मार्च। अमानक खाद्य सामान बेचने पर दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अवमानक ब्रेड, अवमानक मिल्क केक एवं मिथ्याछाप मिक्चर के विक्रय पर खाद्य विभाग द्वारा सभी दुकानों के सैंपल सैंपल एकत्रित कर रायपुर भेजा गया था। जिसमें राहुल ट्रेडर्स आंवराभाटा से परिवार नमकीन प्रोडक्ट जगदलपुर द्वारा निर्मित परिवार मिल्क ब्रेड, जे.एम.डी. स्वीट्स, नया बस स्टेण्ड गीदम से मिल्क केक, एन.के साहू किराना स्टोर्स चितालंका से आर.के. भूजिया नमकीन का खाद्य सैंपल नमूना जांच हेतु लिया गया था। जिसे राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर जांच हेतु भेजा गया जिसमें परिवार मिल्क ब्रेड अवमानक, मिल्क केक अवमानक एवं आर.के. भुजिया नमकीन मिक्चर मिथ्याछाप स्तर का पाया गया। जिसके बाद आगे की कार्यवाही हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सह न्यायनिर्णायक अधिकारी ने अवमानक ब्रेड के निर्माण के लिए परिवार नमकीन प्रोडक्ट जगदलपुर, अवमानक मिल्क केक के निमार्ण के लिए जे.एम.डी स्वीट्स नया बस स्टेण्ड गीदम तथा मिथ्याछाप मिक्चर के निर्माण के लिए श्री राम नमकीन भण्डार, सूर्या कॉलेज के बाजू, गीदम रोड के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें न्यायलयीन कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात न्यायाधीश द्वारा अवमानक ब्रेड के निर्माण के लिए 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं अवमानक मिल्क केक के निर्माण कर विक्रय करने के दण्ड के रूप में 11 हजार रूपये का अर्थदण्ड तथा मिथ्याछाप मिक्चर के निर्माण के लिए 15 हजार रूपये का अर्थदण्ड तीनों प्रकरण में कुल 51 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।