राजनांदगांव

होली पर्व : डीजे, नगाड़ा व सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध
25-Mar-2021 12:24 PM
होली पर्व : डीजे, नगाड़ा व सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 मार्च।
कलेक्टर टीके वर्मा ने जिले में कोविड-19 संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर एहतियात के तौर पर आम जनता को होली त्यौहार के दौरान सावधानी बरतने आदेश जारी किया है। 

मिली जानकारी के अनुसार सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम 28 मार्च से 5 अप्रैल तक प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर सामुहिक होली मिलन समारोह, नगाड़ा बजाना प्रतिबंधित होगा। होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनिटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा अन्यथा समिति प्रबंधक, संचालक के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होलिका दहन बिजली तार के नीचे या सडक़ पर नहीं किया जाएगा। निज-निवास में होली मिलन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैंड सेनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। होली त्यौहार पर समूह में 5 से अधिक लोगों का एक साथ घुमना प्रतिबंधित रहेगा। होली कार्यक्रम में सामूहिक भोज का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। 

जिले में होली त्यौहार पर कलर की दुकानों में भीड़ नहीं लगाए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं पाए जाने पर दुकानदार तथा खरीददार के विरूद्ध जुर्माना लगाया जाएगा। रेसीडेंशियल कॉलोनियों में सामूहिक होली मिलन पर प्रतिबंध रहेगा। टेंट, माईक, फाग गीत आदि का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेगा। होली के दिन शराब पीकर वाहन चलाना एवं दो पहिया वाहनों में 3 सवारी गाड़ी चलाना प्रतिबंधित रहेगा, उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के समय एनजीटी एवं शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों के लिए कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा। यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करना पाया जाता है, तो भारतीय दंड सहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह दिशा-निर्देश 28 मार्च से रंगपंचमी 5 अप्रैल तक प्रभावशील होगा।

धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि पर रोक 
कलेक्टर वर्मा ने वर्तमान में कोविड-19 संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या पर नियंत्रण हेतु आम जनता को आगामी होली त्यौहार के दौरान और भी अधिक सावधानी बरतने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है,  जिसमें सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि प्रतिबंध रहेंगे। सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, सार्वजनिक सभा-धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि भीड़ वाले सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
 
धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिए खुले रहेंगे। किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजन नहीं होगा। शादी, अंत्येष्ठि, दशगात्र में केवल 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के स्पोट्र्स, खेलकूद, इवेंट्स के कार्यक्रम, आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज प्लेस, क्लब, कॉलोनी एवं अन्य सार्वजनिक भवनों में होली मिलन समारोह प्रतिबंधित रहेगा। पूर्व निर्धारित एवं नए कार्यक्रमों के लिए भी अनुमति अनिवार्य होगी। सभी प्रकार की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। यह आदेश संपूर्ण राजनांदगांव जिले में 23 मार्च से 10 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news