कोरिया
बैकुंठपुर, 26 मार्च। कोरिया जिले में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की बढती संख्या को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कई तरह की प्रतिबंधों को लागू करने का आदेश जारी किया गया, जिसके तहत होली मिलन व अन्य तरह के सार्वजनिक आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यंत तक नहीं होगी। होलिका दहन के दौरान सिर्फ 5 लोगों को शामिल होने की छूट दी गयी है तथा इस दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क के साथ सेनिटाईजर होना अनिवार्य किया गया है। आदेश के तहत आगामी आदेश तक कोरिया जिले के पर्यटन स्थलों में आम जनता के प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, पर्व, सामाजिक सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेलकूद, मेला समारोह व संस्थानों में प्रवेश किया जा सकेगा लेकिन किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नही किया जा सकेगा। विवाह, अंत्येष्टि या उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजीकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क अनिवार्य रूप से पहनना है उक्त कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गयी है। सभी तरह के धरना प्रदर्शन रैली, जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम आगामी आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। ध्वनि विस्तारक पर प्रतिबंध जारी किया गया है।
जारी आदेश में उल्लेखित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने के अलावा स्वाद व गंध महसूस नहीं हो या उल्टी दस्त, शरीर में दर्द की शिकायत हो तो उन्हें कोविड 19 जांच कराना जरूरी है तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर 5 से अधिक व्यक्तियों के जुटने पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है।