राजनांदगांव

बिना मास्क घूमने पर 7 पर जुर्माना
01-Apr-2021 4:48 PM
बिना मास्क घूमने पर 7 पर जुर्माना

न्यायालय में बिना मास्क प्रवेश करने वाला व्यक्ति होगा दंड का पात्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 1 अप्रैल। 
जिला न्यायालय परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। बुधवार को नगर निगम राजनांदगांव तथा पुलिस प्रशासन के सहयोग से न्यायालय परिसर में बिना मास्क घूम रहे सात लोगों से चालानी राशि की वसूली तत्काल की गई।

न्यायाधीश के आदेश से जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कठोरता से पालन कराया जा रहा है। संक्रमण की गति तीव्र होने के कारण न्यायाधीश द्वारा न्यायालय परिसर में कई नियम को सख्ती से लागू कराया है। उनके द्वारा सभी न्यायाधीशों, कर्मचारियों तथा अधिवक्तागण को निर्देश दिया गया है कि बिना मास्क किसी भी व्यक्ति को न्यायालय परिसर में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी। दो गज की दूरी का पालन करना होगा। अनावश्यक व्यक्तियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति पूर्णत: वर्जित होगी। न्यायालय कक्ष में जिस पक्षकार तथा अधिवक्ता को आहूत किया जाएगा। वहीं कक्ष में उपस्थित रहेंगे अन्य नहीं, जो भी व्यक्ति चाहे वह अधिकारी, कर्मचारी तथा अधिवक्ता क्यों न हो यदि बिना मास्क न्यायालय परिसर में पाए जाते हंै तो उन्हें अर्थदंड की राशि महामारी अधिनियम के तहत देना होगी। जिला न्यायाधीश के आदेश का अधिवक्ता संघ तथा अधिवक्ता बंधुओं द्वारा स्वागत किया गया।

अधिवक्ता संघ अध्यक्ष मनोज चौधरी द्वारा नगर निगम की टीम के साथ पूरे न्यायालय परिसर में भ्रमण कर उनका सहयोग किया गया। अध्यक्ष श्री चौधरी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश से सम्पूर्ण राजनांदगांव में जागरुकता के साथ-साथ जिम्मेदारी का भी संदेश जाएगा कि जब संविधान की सर्वोत्तम संस्था महामारी काल में सभी की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठा सकती है तो हम सभी क्यों नहीं।

नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश से न्यायालय परिसर में बिना मास्क लगाए लोगों पर चालानी कार्रवाई की गयी। कोरोना महामारी के संबंध में जो संवेदनशीलता न्यायपालिका द्वारा दिखायी जा रही है, ऐसी संवेदनशीलता राजनांदगांव तथा देश के समस्त नागरिकों को दिखाना होगी, तभी इस महामारी से हम अपने देश को मुक्त करा सकते हैं। 
 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news