कोरिया
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 1 अप्रैल। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की नीयत से देवी माँ की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के 7 माह पुराने एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनकपुर की अदालत ने आरोपी को 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि जनकपुर थानांतर्गत ज्वारी टोला निवासी आरोपी 44 वर्षीय जय सिंह गोंड़ के द्वारा घटना दिवस 20 अगस्त 2020 को दिन के करीब 11 बजे ग्राम चिड़ौला स्थित देवी माँ की प्रतिमा को लोहे के घन से तोडक़र क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। ग्राम चिड़ौला निवासी विजय बहादुर सिंह के द्वारा घटना की रिपोर्ट जनकपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नीयत से देवी माँ की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 295 के तहत् केस दर्ज कर आरोपी को रिमांड में जेल भेजा गया एवं अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत् रखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनकपुर ने आरोपी को 10 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।