राजनांदगांव

कंटेनमेंट जोन में खुली 5 दुकानें सील
02-Apr-2021 4:34 PM
कंटेनमेंट जोन में खुली 5 दुकानें सील

नाईट कफ्र्यू उल्लंघन पर जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 2 अप्रैल।
नगर निगम द्वारा गठित टीम ने शहर के गुड़ाखू लाइन क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में खुली 5 दुकानों को सील करने की कार्रवाई की है।  साथ ही रात्रिकालीन कफ्र्यू का उल्लंघन करने पर 31 मार्च को मानव मंदिर चौक में घूमते पाए जाने पर 10 व्यक्तियों से 48 सौ रुपए अर्थदंड वसूल किया गया। 

कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव एवं उसके प्रसार के रोकथाम हेतु नगर निगम सीमाक्षेत्र में संचालित समस्त प्रतिष्ठानें, दुकानें, ठेला व गुमटी आदि के संचालकों को शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन को सुनिश्चित कराए जाने कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने दल का गठन किया है। गठित दल द्वारा प्रतिदिन निगम सीमाक्षेत्र में घूमकर व्यवसायियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क का उपयोग करने समझाईस देने एवं नहीं मानने की स्थिति में अर्थदंड वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह के नेतृत्व में दल ने कंटेनमेंट जोन गुड़ाखू लाइन के 5 दुकान खोलने पर दुकान सील की गयी। साथ ही रात्रिकालीन कफ्र्यू का उल्लंघन करने पर 31 मार्च को मानव मंदिर चौक में घूमते पाए जाने पर 10 व्यक्तियों से 48 सौ रुपए अर्थदंड वसूला किया गया।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि बिना मास्क उपयोग किए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के अलावा कंटेनमेंट जोन में कुछ प्रतिष्ठानों के संचालक द्वारा अपना प्रतिष्ठान चालू रखा जा रहा है। जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर उपायुक्त श्री सिंह एवं उनकी टीम द्वारा कंटेनमेंट जोन गुड़ाखू लाइन की 5 प्रतिष्ठानें कमरूद्दीन किराना स्टोर्स, सुनील फुट वेयर, हरिओम अनाज भंडार, दिनेश ब्रदर्स कपड़ा दुकान एवं हरीश कपड़ा दुकान खुली पाए जाने पर उपरोक्त दुकानें सील की गई। 

उन्होंने कहा कि टीम द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण कर इसी प्रकार सील करने की कार्रवाई की जाएगी तथा शासन नियमों के तहत 360 की धारा 188 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही रात्रिकालीन कफ्र्यू के दौरान रात्रि 9 बजे के पश्चात 31 मार्च को मानव मंदिर चौक में अनावश्यक घूमते पाए जाने पर 10 व्यक्तियों से 48 सौ रुपए अर्थदंड वसूलने की कार्रवाई की गई। 
 

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