धमतरी

जिले की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम छ: से सुबह छ: बजे तक रहेंगी बंद
04-Apr-2021 5:50 PM
जिले की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम  छ: से सुबह छ: बजे तक रहेंगी बंद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी,4 अप्रैल। 
कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जय प्रकाश मौर्य ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशों के तहत जिले की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम छ: से सुबह छ: बजे तक बंद रहेंगी। आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प, दुग्ध पार्लर और गैस एजेंसियां उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। यह आदेश पांच अप्रैल की शाम छ: से 13 अप्रैल की सुबह छ: बजे तक के लिए लागू किया गया है। इसके अलावा जिले की सभी नगरीय निकाय, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ढाबा, भोजनालय को शाम छ: से रात दस बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान वे ग्राहकों को बैठाकर भोजन परोस नहीं सकते, बल्कि खाद्य पदार्थ को पैक कर टेक अवे तथा होम डिलवरी की सुविधा दे सकेंगे। ज्ञात हो कि समोसा, चाय, गुपचुप, चाट, चाउमीन, स्नैक्स इत्यादि बेचने वाले प्रतिष्ठानों को शाम छ: से रात दस बजे तक खुला रखने की अनुमति नहीं दी गई है। कलेक्टर ने जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं/सहपाठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं, महामारी नियंत्रण 1897 की धाराओं के तहत  दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। 
 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news