दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा, 5 अप्रैल। एसडीएम एवं इन्सीडेंट कमांडर बड़ेबचेली प्रकाश भारद्वाज ने बताया कि दूसरे जिलों से आने वाले ट्रक चालकों एवं हेल्परो को 24 घंटे के भीतर एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन सम्पूर्ण जिले में धारा-144 लागू किया गया है। इसी तारतम्य में बाहरी जिले से आने वाले ट्रक ड्राईवरों की बचेली, किरन्दुल वापसी होने पर तत्काल 24 घण्टे के अन्दर एंटीजन टेस्ट करायें एवं उसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोविड कन्ट्रोल रूम सहित एसडीएम बड़ेबचेली को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उपरोक्त निर्देश की अवमानना की स्थिति में एपिडमिक अधिनियम 1897 एवं 144 के अनुसार सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्यवाही करते हुए संबंधित वाहन चालक एवं हेल्पर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर, 03 माह के लिए गाड़ी जब्त की जावेगी। जिसके लिए वाहन चालक एवं हेल्पर जवाबदार होगें।