बलौदा बाजार
प्रशासन ने किया दिशा निर्देश जारी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भाटापारा, 8 अपै्रल। जिला प्रशासन द्वारा संशोधित आदेश जारी करते हुए नवरात्र पर्व के संबंध मे विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। मंगलवार को जारी आदेश मे संशोधन करते हुए छह बिन्दुओं पर दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसमें यह तय हो गया कि शक्तिपीठों मे मनोकामना ज्योत जलाए जाएंगे, जो आम नागरिकों व भक्तगणों के लिए सुखद खबर है।
इसके साथ हीं मंदिर मे दर्शन व ज्योति दर्शन के लिए जिला प्रशासन ने सामुदायिक दूरी के साथ प्रवेश की अनुमति दे दी है, किन्तु मंदिरो के बाहर प्रसाद व नारियल के दुकानों को प्रतिबंधित कर दिया है। अष्टमी का हवन कार्यक्रम भी करने के अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। साथ हीं जंवारा विसर्जन के लिएभी मात्र रस्म अदायगी के साथ अनुमति दी गई है।
वाद्य यंत्र व ध्वनि विस्तारक को बंद किया है भोज भंडारा को भी प्रतिबंधित किया है। इसको लेकर क्षेत्र के शक्तिपीठों के प्रबंध समितियों ने जिला प्रशासन के प्रति आभार प्रकट किया गया है। महामाया मंदिर तरेंगा प्रबंध समिति के अध्यक्ष परस देवांगन समिति के पदाधिकारीगण ठाकुरराम पटेल, ईश्वर पटेल, देवनाथ यदू सहित पदाधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा दिए निर्देश स्पष्ट है और इससे मंदिर व्यवस्था मे आसानी होगी। स्पष्ट निर्देश के तहत कमेटी को क्या करना है और क्या नहीं करना है। वह स्पष्ट हो गया है।