महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 9 अप्रैल। करदाताओं को अधिभार से बचने के लिए पालिका ने राहत दी है, लेकिन ये राहत केवल संपत्तिकर व समेकित कर के लिए ही होगा। शेष कर का भुगतान करने के लिए करदाताओं को 10: प्रतिशत अधिभार देकर भुगतान करना होगा। संपत्ति व समेकितकर के लिए पालिका ने 30 अप्रैल तक भुगतान करने की छूट दी है। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण नगरीय निकाय प्रशासन ने जनता को यह छूट दी है।
बता दें कि पिछले साल भी चार महीने की छूट टैक्स पटाने के लिए नगरीय प्रशासन ने दी थी। इस बार केवल संपत्ति व समेकितकर पटाने के लिए ही छूट दी है। पालिका ने पिछले वित्तीय वर्ष में 228.60 लाख रुपए की वसूली की है। दस महीने में कर्मचारियों ने घर-घर जाकर टैक्स वसूले है । इस साल 71 प्रतिशत वसूली पालिका ने की है।
पालिका के राजस्व अधिकारी देवकुमार निर्मलकर के मुताबिक नगरीय प्रशासन की ओर से 6 अप्रैल को आदेश जारी हुआ है कि कोरोना वायरस को देखते हुए संपत्ति व समेकित कर तिथि बढ़ा दी है, जो अभी तक टैक्स का भुगतान नहीं किए हैं वे पालिका में आकर 30 अप्रैल तक कर सकते हैं। समय सीमा के अंदर यदि भुगतान नहीं होगा तो 10 प्रतिशत अधिभार के साथ भुगतान करना होगा। हर साल यह राशि बढ़ जाती है। वसूली नहीं होने के कारण इसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ता है। वहीं कर्मचारियों को भी समय पर वेतन नहीं मिलता है। इस साल 193.40 लाख रुपए बकाया राशि की वसूली कर्मचारियों को करनी थी, लेकिन 65ण्37 लाख रुपए ही वसूली कर पाए।
बकाया राशि की वसूली करने में पालिका के कर्मचारी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में पालिका ने 228.60 लाख रुपए की वसूली कर ली है। जबकि 320.55 लाख रुपए की वसूली का लक्ष्य था। शत प्रतिशत वसूली करने में पालिका हर साल पीछे रह जाती है।
पिछले साल भी 72 प्रतिशत ही वसूली पालिका ने की थी। इस साल भी पालिका 71 प्रतिशत की वसूली की है। आगामी 31 अप्रैल तक पालिका को नगरीय प्रशासन से समय और मिल गया है, ताकि टैक्स की वसूली शत प्रतिशत कर ले।