राजनांदगांव

मास्क नहीं लगाने, कंटेनमेंट जोन में दुकानें खोलने व रात्रिकालीन कफ्र्यू का उल्लंघन पर जुर्माना
09-Apr-2021 7:46 PM
 मास्क नहीं लगाने, कंटेनमेंट जोन में दुकानें खोलने व रात्रिकालीन कफ्र्यू का उल्लंघन पर जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 9 अप्रैल।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगर निगम की टीम द्वारा लापरवाही पर कार्रवाई जारी रखी जा रही है। वहीं प्रतिदिन शहर में सेनिटाइजेशन और मास्क नहीं लगाने, कंटेनमेंट जोन में दुकानें खोलने व रात्रिकालीन कफ्र्यू के उल्लंघन पर अर्थदंड की कार्रवाई कर रही है। 

मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी द्वारा गठित टीम द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। प्रतिदिन शहर में सेनिटाईजेशन, मास्क नहीं लगाने पर अर्थदंड, कंटेनमेंट जोन में दुकानें खुली पाए जाने तथा रात्रिकालीन कफ्र्यू के दौरान घूमने व प्रतिष्ठानें चालू रखने पर अर्थदंड के अलावा दुकानें सील करने की कार्रवाई की जा रही है। 

आयुक्त चतुर्वेदी ने बताया कि टीम द्वारा प्रतिदिन मास्क नहीं लगाने पर शहर के अलग-अलग क्षेत्रों जैसे चिखली, मोहारा, फरहद चौक, नया बस स्टैंड, लखोली, मानव मंदिर चौक, जयस्तंभ चौक, गोल बाजार सहित शहर में बिना मास्क घूमते पाए जाने व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में बिना मास्क पाए जाने पर प्रति व्यक्ति 500 रुपए वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कंटेनमेंट जोन जैसे गुड़ाखू लाइन, ममता नगर, तुलसीपुर आदि क्षेत्र में दुकानें खुली पाए जाने, कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर 2000 व 5000 रुपए वसूलने तथा दुकानें सील करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं रात्रिकालीन कफ्र्यू का उल्लंघन रात्रि 9 बजे के पश्चात घूमने पर एवं प्रतिष्ठानें खुल रखने पर 5000 रुपए अर्थदंड वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 10 अपै्रल से लागू होने वाले लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर भी संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
 

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