बलौदा बाजार
आने-जाने पर लगा प्रतिबंध
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 9 अपै्रल। जिले में कोरोना संक्रमण बहुल 8 क्षेत्रों को कॉंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुनील कुमार जैन ने सम्बंधित एसडीएम की रिपोर्ट पर आज कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं। इनमें बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम गैतरा, पलारी विकासखंड के ग्राम अमेरा, लटेरा, कोसमन्दी, सलोनी, कसडोल विकासखंड के ग्राम बार-नवापारा और कुरकुटी शामिल हैं। इनमें पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया है, बल्कि संक्रमित परिवार और उनके आस-पास के इलाकों को कॉंटेन्मेंट एरिया घोषित किया गया है। इसी प्रकार कसडोल शहर के पारसनगर के संक्रमित एरिया को कंटनमेंट जोन घोषित किया गया है।
जिला कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार घोषित कॉंटेन्मेंट एरिया में किसी मेडिकल इमरजेंसी एवं अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ किसी भी व्यक्ति के आने-जाने पर पूर्णत: प्रतिबन्ध रहेगा। इन क्षेत्रों में एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति रहेगी । कॉंटेन्मेंट एरिया में निवास करने वाले लोगों को बिना अनुमति के अपने घर नहीं छोड़ेंगे। घोषित क्षेत्र में स्थित दुकान, कार्यालय एवं अन्य प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। वाहनों की जरूरत पडऩे पर अलग से अनुमति लेनी पड़ेगी।
कंटेनमेंट जोन के प्रभारी अधिकारी सम्बंधित जनपद पंचायत के सीईओ अथवा नगरीय सीएमओ को सौंपा गया है। क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभारी अधिकारियों द्वारा उचित दरों पर की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नियमानुसार सैंपल जांच और स्वास्थ्य निगरानी करेंगे। पुलिस इन क्षेत्रों की सतत निगरानी करेगी।
इसके साथ ही अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की पूर्ति के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।