बस्तर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 10 अप्रैल। कलेक्टर रजत बंसल ने सभी दूकानों को शाम 6 बजे तक ही संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन आदेश 24 मार्च को जारी किये गये हैं।
वर्तमान में कोविड-19 पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिला बस्तर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कडे प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है । अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित ऐपिडेमिक एक्ट 1987 तथा यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये 10 अप्रैल से समय सध्या 6.00 बजे से प्रात: 8.00 बजे तक आगामी आदेश पर्यन्त रात्रि कफऱ््यू लगाया जाता है । समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, किराना दुकान, माल्स, चौपाटी स्थल, सिनेमा हॉल, बाजार स्थल आदि को संध्या 6 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। संध्या 6 बजे के पश्चात् सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
होटल, रेस्टोरेंट आदि में बैठकर भोजन ग्रहण करने की अनुमति नहीं होगी। किन्तु घर ले जाने (ञ्जड्डद्मद्ग ्र2ड्ड4) की सुविधा रहेगी में आंशिक संशोधन करते हुये होटल, रेस्टोरेंट आदि में बैठकर भोजन ग्रहण करने के लिये रात्रि 8.00 बजे तक की अनुमति होगी एवं रात्रि 10बजे तक घर ले जाने की सुविधा रहेगी।
कार्यालय, प्रतिष्ठान , सेवाओं इत्यादि को दी गई छुट इस आदेश में भी यथावत रहेगी। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30,34 सहपठित ऐपिडेमिक एक्ट, 1987 यथा सशोधित 2020 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।