बिलासपुर

बिलासपुर में 14 की सुबह से आठ दिन लॉकडाउन, केवल इमरजेंसी सेवाओं को छूट
11-Apr-2021 3:10 PM
बिलासपुर में 14 की सुबह से आठ दिन लॉकडाउन, केवल इमरजेंसी सेवाओं को छूट

  24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 900 केस आने पर जारी किया गया आदेश  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 11 अप्रैल।
कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिले में 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से लेकर 21 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान केवल मेडिकल दुकान, दूध पार्लर और चारा दुकानों व अन्य जरूरी सेवाओं को सीमित समय के लिये जारी रखने का आदेश दिया गया है। शादियों और दूसरे समारोह के लिए दी गई मंजूरी रद्द कर दी गई है हालांकि घरों में कार्यक्रम की अनुमति 20 लोगों के लिये दी जायेगी।

जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा जारी आज दोपहर आदेश में संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन में रखा जाना घोषित किया गया है।  इस अवधि में जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। मेडिकल दुकानों को निर्धारित समय में खोलने की अनुमति रहेगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों को दवाई होम डिलीवरी देने को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप संचालकों को केवल शासकीय वाहन में पेट्रोल भरवाने की अनुमति होगी। इसके मेडिकल इमरजेंसी वैन, केस वैन और इससे संबंधित निजी वाहन, रेलवे स्टेशन, बस-स्टैंड के लिये टैक्सी व निजी वाहन परिचय पत्र दिखाकर आना-जाना कर सकेंगे। एडमिट कार्ड व परिचय पत्र दिखाकर परीक्षार्थी शासन की अनुमोदित परीक्षाओं में भाग लेने के लिये जा सकते हैं, जिन्हें पेट्रोल दिया जायेगा। परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, न्यूज़पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए कहीं भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालों को पेट्रोल प्रदान किया जाएगा।

अत्यावश्यक परिवहन से संबंधित नगर निकाय सीमा के बाहर स्थित ऑटोमोबाइल शॉप एसडीएम की अनुमति से खोली जा सकेगी। सुबह 6 से 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 6.30 बजे तक दूध पार्लर के सामने केवल दूध बेचेंगे। पेट शॉप में केवल पशुओं को चारा देने के लिए भी इसी अवधि में खोलने की अनुमति रहेगी। एलपीजी सिलेंडर कि सिर्फ होम डिलीवरी की जाएगी और टेलीफोन से ऑर्डर लिए जाएंगे। उद्योगों में कैम्पस के भीतर आवश्यक व्यवस्था करते हुए संचालन एवं निर्माण की अनुमति कैंपस के भीतर दी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे सडक़ निर्माण एवं रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। ब्रायलर व ब्लास्ट फर्नेस के साथ उत्पादन करने वाले औद्योगिक संस्थान जैसे सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाइजर, खनन आदि संयंत्र कोरोना निर्देशों का पालन करते हुए संचालित किये जाएंगे।

इस अवधि में जिले की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे। विवाह के लिए पूर्व में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी। कोरोना प्रकोप को देखते हुए सभी अनुमति निरस्त की गई है। घरों में विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है जिसमें अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। पूर्व में जो लोग होटल में रुके हैं उनके लिए भोजन की सेवा केवल रूम में हो सकेगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अपरिहार्य कारणों से शहर से जिले से बाहर जाने वालों को ई पास के जरिए अनुमति दी जाएगी।

इस दौरान जिले के सभी केंद्रीय शासकीय कर्मचारी कार्यालय, बैंक बंद रहेंगे। टेलीकॉम, रेलवे एयरपोर्ट से जुड़े कार्यालय में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्य दुकान की दुकानें निर्धारित सीमित अवधि में खुली रहेंगी।

कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले में सभी सेवाएं जारी रहेगी।  इनमें कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण शामिल हैं। इस कार्य में संलग्न सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति पहले के अनुसार अनिवार्य रहेगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्व अनुसार संचालित रहेंगे।

टीकाकरण की समस्त गतिविधियां पंजीयन, परिवहन एवं टीकाकरण लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड या परिचय पत्र दिखाने पर अस्पताल पैथोलॉजी लैब और टीकाकरण के लिये आने-जाने की अनुमति होगी, किंतु अनावश्यक भ्रमण प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम चार व्यक्तियों, ऑटो में तीन तथा दुपहिया में ड्राइवर सहित अधिकतम अधिकतम दो व्यक्ति की यात्रा की अनुमति होग।  इन निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 15 दिन के लिए वाहन जप्त करने के अलावा अन्य कार्रवाई की जाएगी।

मीडिया कर्मियों को यथासंभव वर्क फ्रॉम होम कार्य करने कहा गया है। अत्यावश्यक स्थिति में बाहर निकलने पर अपना परिचय पत्र साथ रखना पड़ेगा तथा उन्हें फिजिकल डिस्टेंस तथा मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

यह आदेश संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी तथा उनके कार्यालय, दंडाधिकारी कार्यालय, तहसील, थाना व पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। स्वास्थ्य से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति, नगर पालिका की सेवाएं सफाई, कचरे का डिस्पोजल इत्यादि के संचालन की अनुमति होगी लेकिन उक्त अवधि में आम जनता का शासकीय कार्यालय में प्रवेश प्रतिबंध रहेगा।   

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