गरियाबंद
लोगों को उचित पैकेज दर पर मिल सकेगा इलाज- जीतसिंग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नवापारा-राजिम, 11 अपै्रल। निजी चिकित्सालयों व्दारा कोविड 19 मरीजों से मनमाने पैसा वसूलने की शिकायत पर छग शासन द्वारा निजी अस्पतालों के लिए उपचार हेतु पैकेज दर निर्धारित कर दिया गया है। उक्ताशय की जानकारी मिलने पर पूर्व पालिका उपाध्यक्ष जीतसिंह ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे अब निजी अस्पतालों की मनमानी नहीं चल पायेगी और लोगों को तय मानक के आधार पर उपचार उपलब्ध हो पाएगा। इस संबंध में संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियो को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं।
निर्धारित पैकेज दर अनुसार डॉ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत आक्सीजन के साथ हाई डिपेंडेंसी यूनिट के निजी अस्पताल में ईलाज हेतु 5 हजार 500 रुपये प्रतिदिन, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू हेतु 9 हजार प्रतिदिन तथा बिना वेंटीलेटर के साथ आईसीयू हेतु 7 हजार रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार बिना योजना वाले निजी चिकित्सालयो के लिए एनएबीएच संबद्ध अस्पताल बिना आईसीयू हेतु 4 हजार रूपये प्रतिदिन, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू हेतु 11 हजार प्रतिदिन तथा बिना वेंटीलेटर के साथ आईसीयू हेतु 8 हजार 500 रुपये प्रतिदिन तथा एनएबीएच असंबद्ध अस्पतालों में ईलाज हेतु बिना आईसीयू के 4 हजार रूपये प्रतिदिन, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू हेतु 11 रूपये हजार प्रतिदिन तथा बिना वेंटीलेटर के साथ आईसीयू हेतु 7 हजार 500 रुपये प्रतिदिन दर निर्धारित की गई है। इसमें कोविड-19 टेस्टिंग, महंगे दवाई और सीटी स्कैन एवं एमआरआई शुल्क शामिल नहीं है। पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निजी चिकित्सालयों में नॉन स्कीम अन्तर्गत कोरोना संक्रमितों के ईलाज में होने वाले व्यय का वहन मरीज के द्वारा स्वयं ही किया जाएगा। डेड बॉडी स्टोरेज एवं कैरिज हेतु अधिकतम 2 हजार 500 रुपये ही लिए जा सकेंगे। योजना से पंजीकृत निजी अस्पतालों के द्वारा अन्य सभी प्रकार की शुल्क योजना अन्तर्गत निर्धारित दरों पर ही लिए जाएंगे।
रने पर हमें 5 हजार रुपये का अतिरिक्त आय भी मिला है। महिलाओं ने मछली पालन शुरू करने की इच्छा भी जताई।