रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 13 अपै्रल। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने कथित प्रेमी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को थाना पुसौर में युवती द्वारा अरूण कुमार भोय (24) सा. शकरतुंगा पोस्ट लेन्ध्रा थाना बरमकेला के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पीडि़ता बताई कि एक निजी संस्थान में कार्य के दौरान अरूण कुमार भोय से जान परिचय हुआ था।
उस दौरान अरूण एम्बुलेंस वाहन में हेल्फर का काम करता था। अरूण पिछले दो वर्ष से प्रेम संबंध बनाकर शारीरिक रखा था। युवती बताई कि अरूण को शादी के बाद मिलने-जुलने को कहती तो अरूण मारने पीटने की धमकी देता और जबरजस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। अब अरूण को शादी के लिये कहने पर पहचानने से भी इंकार करता है। पीडि़ता के लिखित आवेदन पर आरोपी के विरूद्ध धारा 506(ठ), 376 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।