रायगढ़

पेट्रोल पंप व मेडिकल शॉप खुलने के समय में परिवर्तन पूर्व में जारी आदेश में हुआ संशोधन
13-Apr-2021 9:35 PM
 पेट्रोल पंप व मेडिकल शॉप खुलने के समय में परिवर्तन     पूर्व में जारी आदेश  में हुआ संशोधन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 13 अपै्रल।
कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 14 अप्रैल  को प्रात: 6 बजे से 22 अप्रैल को रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

कलेक्टर ने जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसमें मेडिकल दुकानें प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक खुली रहेंगी। अस्पताल परिसर में स्थित मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। रायगढ़ शहर स्थित पेट्रोल पम्प जिनमें ट्रायबल पेट्रोल पम्प, पुलिस पेट्रोल पम्प, एस.एन.गुप्ता पेट्रोल पम्प, श्याम पेट्रोल पम्प, मेसर्स साई पेट्रोल पम्प एवं मेसर्स हरि पेट्रोल पम्प शासकीय एवं आपातकालीन सेवाओं के लिये प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के बाहर स्थित पेट्रोल पंप हेतु समय-सीमा का प्रतिबंध नहीं होगा। आदेश की शेष शर्ते एवं निर्देश यथावत रहेंगे।
 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news