महासमुन्द
उचित मूल्य की दुकान 7 से 11 तक संचालित
14-Apr-2021 5:40 PM
महासमुंद, 14 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार कोरोना वायरस कोविड.19 नियंत्रण के लिए जिले में 14 अप्रैल 2021 प्रात: 6 बजे से 22 अप्रैल 2021 मध्यरात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के कंडिका 09 में शर्त कंडिका को जोड़ते हुए शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रात: 7 बजे से 11 बजे तक खोले जाने के लिए छूट प्रदान की गई है। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर कर्मचारियों, ग्राहकों को मॉस्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।
यह आदेश 14 अप्रैल 2021 प्रात: 7 बजे से लागू है।