गरियाबंद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजिम, 14 अपै्रल। सामाजिक कार्यकर्ता रूपसिंग साहू ने पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणु पीले को पत्र प्रेषित कर निजी अस्पतालों में अधिक पैसा वसूलने की शिकायत करते हुए सभी अस्पतालों में राशि को निर्धारित करने सहित अन्य मांग की थी। इस मांग को लेकर विचार करते हुए शासन-प्रशासन से निजी अस्पतालों में हो रहे उपचार की दर एवं सभी प्राइवेट अस्पतालों को निर्धारित दर व रेट तय किया है।
सामाजिक कार्यकर्ता रूपसिंग साहू ने बताया कि मामले में संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु पैकेज दर का निर्धारण किया गया है। जिसमें पार्थिव शरीर के रखरखाव परिवहन के लिए ढाई हजार शुल्क गंभीरी स्थिति वाले मरीजों के लिए रोजाना 12000 की दर से तय किए गए हैं। इसमें बगैर वेंटीलेटर के आईसीयू सुविधा शामिल है। अति गंभीर मरीजों के लिए 17000 प्रतिदिन की दर से निर्धारित की गई है इसमें वेंटिलेटर के साथ आईसीयू सुविधा शामिल है एवं गरीबों के लिए 20 फीसदी आरक्षित किया गया है। राज्य शासन के 2 बड़े फैसले जरूरतमंद कोरोना मरीजों को देंगे।
श्री साहू ने बताया कि खूबचंद बघेल स्वास्थ सहायता योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के हितग्राहियों के लिए 20 फीसदी बिस्तर आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण निजी अस्पतालों के कोविड उपचार यूनिट के जनरल वार्ड हाई डीपेडेसी यूनिट एचडीए ऑक्सीजन सहित संघन चिकित्सा इकाई आईसीयू वेंटिलेटर और बिना वेंटीलेटर के आईसीयू में लागू होगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किए है।
एनएबीएच गैर मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों के लिए मॉडरेट 65 सौ रुपए, गंभीर 10000, अति गंभीर 14000 तय किया गया है। इस गंभीर समस्याओं को श्री साहू द्वारा राज्य सरकार के मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए रूपसिंग साहू को क्षेत्र व जिलेवासियों ने आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है।