रायपुर

अब डेढ़ सौ में एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर साढ़े पांच सौ में
15-Apr-2021 5:52 PM
अब डेढ़ सौ में एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर साढ़े पांच सौ में

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 अप्रैल। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य शासन ने आम जनता को राहत देने की दृष्टि से निजी पैथोलॉजी लैबों और अस्पतालों में कोविड-19 की जांच के लिए आरटीपीसीआर, एंटीजन तथा ट्रू नाट रैपिड टेस्ट की दरों में काफी कमी की है।

 स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार निजी पैथोलॉजी लैबों और अस्पतालों में आरटीपीसीआर टेस्ट हेतु यदि कोविड-19 टेस्ट का सेम्पल कलेक्शन पैथोलॉजी सेन्टर में किया जाता है तो जांच शुल्क  550 रुपये प्रति टेस्ट लिया जायेगा। यदि सेम्पल कलेक्शन मरीज के घर अथवा प्राइवेट अस्पताल में जाकर लिया जाता है तो अतिरिक्त राशि शुल्क  200 रुपये प्रति टेस्ट लिया जायेगा। उक्त शुल्क में सेम्पल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट शुल्क, जांच शुल्क एवं कज्युमेबल. पीपीई कीट इत्यादि का शुल्क सम्मिलित है।

ट्रू नाट टेस्ट हेतु यदि कोविड-19 टेस्ट का सेम्पल कलेक्शन पैथालॉजी  सेन्टर में किया जाता है तो जाच शुल्क राशि 1300 रुपये प्रति टेस्ट लिया जायेगा। यदि सेम्पल कलेक्शन मरीज के घर अथया प्राइवेट अस्पताल में जाकर लिया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क रू 200 रुपये प्रति टेस्ट लिया जायेगा। उक्त शुल्क मे सेम्पल कलेक्शन,  ट्रांसपोर्ट शुल्क, जांच शुल्क एवं कंज्युमेबल, पीपीई कीट इत्यादि का शुल्क सम्मिलित है।

रेपिड एंटीजन टेस्ट हेतु यदि कोविड-19 टेस्ट का सेम्पल कलेक्शन पैथोलॉजी सेन्टर में लिया जाता है तो जांच शुल्क 150 रुपये प्रति टेस्ट लिया जावेगा। यदि सेम्पल कलेक्शन मरीज के घर अथवा प्राइवेट अस्पताल में जाकर लिया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क 200 रुपये प्रति टेस्ट लिया जाएगा। शुल्क में सेम्पल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट शुल्क एवं कंज्युमेबल, पीपीई कीट इत्यादि शुल्क सम्मिलित है।

उपरोक्त दर निर्धारण तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समस्त निजि चिकित्सालयों एवं पैथालाजी केन्द्रों द्वारा कोविड-19 जाच की दरों को मरीज प्रतीक्षालय-बिलिंग काउंटर के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त निजी चिकित्सालयों एव पैथालाजी केन्द्रों द्वारा कोविड-19 जांच हेतु आईसीएमआर तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

1870 में सीटी स्कैन

रायपुर, 15 अप्रैल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशानिर्देश पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के निजी चिकित्सालयों में उपचार के दौरान हाई रिजॉल्यूशन सीटी स्कैन की आवश्यकता होने पर समस्त निजी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक केन्द्रों के लिए दरें निर्धारित की गई हैं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार चेस्ट (फेफड़े) के सीटी स्कैन (एचआरसीटी) बिना कंट्रास्ट हेतु 1870 रुपये शुल्क, चेस्ट (फेफड़े) का सीटी स्कैन (एचआरसीटी) कंट्रास्ट सहित हेतु  2354 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

आदेश में उल्लेखित है कि प्रदेश के सभी निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 मरीजों के ईलाज हेतु छत्तीसगढ़ शासन  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जावे तथा आईसीएमआर एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित उपचार सम्बंधी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए केवल आवश्यक जांच ही कराई जाए।

कोविड-19 मरीजों का आर टी पी सी आर, एंटीजेन और ट्रू नाट टेस्ट केवल आईसीएमआर एवं राज्य शासन के द्वारा अधिकृत पैथोलॉजी केन्द्रों एवं अस्पतालों से ही कराई जाएं। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन, एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897, छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट, 1949 तथा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन एक्ट, 2020 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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