रायगढ़
पार्षद पंकज के अपील पर हाईकोर्ट का स्टे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 15 अपै्रल। निकाय चुनाव में वार्ड क्रमांक 23 के कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी राजू मिश्रा ने हार के बाद री-काउंटिंग की मांग को लेकर चुनाव याचिका लगाई थी। जिस पर पिछले दिनों री-काउंटिंग का आदेश जारी किया गया था। जिसके विरूद्ध विजयी प्रत्याशी पंकज कंकरवाल ने हाईकोर्ट में अपील की थी जिस पर विद्वान न्यायाधीश ने री-काउंटिंग के आदेश के खिलाफ स्टे आदेश जारी किया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ के न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद ने फैसला सुनाते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर को 19 अपै्रल को री काउंटिंग करने का आदेश जारी किया है। जिस आदेश के विरूद्ध विजयी प्रत्याशी पंकज कंकरवाल द्वारा अपने अधिवक्ता ईशान वर्मा एवं अशुतोष मिश्रा के माध्यम से रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। यचिका मे मुख्य रूप से प्रयाप्त साक्ष्य एवं विशिष्ट कथनो के आभाव के आधार पर चुनौती दी गयी। जिस पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति राजेन्द्र चंद्र सिंह सामन्त की एकलपीठ द्वारा मतो के पुर्नगणना आदेश के निष्पादन पर रोक लगाते हुये नोटिस जारी किया गया है।