रायगढ़
रायगढ़, 16 अप्रैल। कलेक्टर ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचावध्रोकथाम एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये 16 से 22 अप्रैल तक शासकीय उचित मूल्य दुकानों को सशर्त शर्तों के साथ संचालन के लिये अनुमति दी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को 16 से 22 अप्रैल तक प्रात: 7 से दोपहर 12 बजे तक हितग्राहियों को टोकन जारी कर खाद्यान्न सामग्री वितरण करने की अनुमति होगी।
सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के बाहर सोशन डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने हेतु दो गज की दूरी पर घेरा बनाकर वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकान के हितग्राहियों को वितरण के पूर्व शा.उ.मू.दुकान के संचालक द्वारा टोकन जारी किया जाएगा। तत्पश्चात ही खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। ताकि दुकान में अनावश्यक भीड़ न हो। शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक के द्वारा दुकान के बाहर सेनिटाईजर एवं हाथ धोने के लिये साबुन की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। खाद्यान्न लेने आने वाले हितग्राही को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।