राजनांदगांव

नांदगांव में हफ्तेभर बढ़ा लॉकडाउन
18-Apr-2021 1:06 PM
नांदगांव में हफ्तेभर बढ़ा लॉकडाउन

 26 अप्रैल तक बंदिशें रहेगी लागू, सिर्फ सब्जी-राशन के लिए होम डिलवरी में छूट

 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 

राजनांदगांव, 18 अप्रैल।जिले में लॉकडाउन की मियाद दूसरी बार बढ़ाते हुए प्रशासन ने 26 अप्रैल तक पाबंदियों को यथावत रखा है। 10 से 19 अप्रैल की सुबह तक कलेक्टर टीके वर्मा ने जिले को लॉक कर दिया था। इस दौरान प्रशासन का रूख काफी सख्त रहा। लोगों को सिर्फ दूध और दवाईयों के लिए ही लॉकडाउन अवधि में मामूली रियायत दी थी। इस दौरान बैंक, थियेटर, शादी समारोह और बाजार-हाट  को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। नतीजतन लॉकडाउन के पहले चरण में कोरोना मरीजों की संख्या में आंशिक गिरावट आई। 

बताया जा रहा है कि अब कलेक्टर ने लॉकडाउन को 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। दूसरे चरण के लॉकडाउन की अवधि में सब्जी और राशन आपूर्ति के लिए होम डिलवरी की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। यानी सब्जी और घरेलू सामानों की किल्लत से जूझ रहे लोगों को होम डिलवरी से राहत मिलेगी। इसके लिए प्रशासन ने कई तरह के नियम भी लागू किए हैं। मसलन सब्जी के लिए ठेले और दूसरे संसाधनों से गली-मोहल्लों में बिक्री करने की छूट रहेगी। वहीं राशन के लिए फोन पर आर्डर लेने के बाद दुकानदार होम डिलवरी कर सकते हैं।

बताया जा रहा है कि भले ही प्रशासन को कोरेाना संक्रमण के मामलों में ज्यादा गिरावट नहीं मिली हो, लेकिन यह साफ है कि लोगों को भीड़भाड़ से दूर रखने के लिए लॉकडाउन का दूसरा चरण ज्यादा उपयुक्त लग रहा है। इस संबंध में कलेक्टर टीके वर्मा ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा कि दूसरे दौर के लॉकडाउन में सब्जी और राशन के लिए होम डिलवरी की सुविधा दी जा रही है। अन्य प्रतिबंध पूर्व की तरह यथावत रहेंगे।

बताया गया कि इस अवधि में राजनांदगांव जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी। बताया जा रहा है कि दूसरे दौर के लॉकडाउन में केवल दवा दुकानों, अस्पताल, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को अपने निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी। दवा दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। इसमें समयावधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकान, फल-सब्जी एवं अंडा को गली मोहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति ठेले वालों को सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक ही होगी। वहीं किराना व्यवसायी होम डलिवरी कर सकेंगे। कोई भी व्यवसायी दुकान में तीन से अधिक कर्मचारी नहीं रख सकेगें। वहीं कोई भी दुकान नहीं खोले जाएंगे। संबंधित नगरीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं निर्देशों का उल्लंघन करने पर ठेले को जब्त करने, अर्थदंड या चालान की कार्रवाई की जाएगी।

पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम, कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय-पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों के लिए पीओएल प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि सुबह 6 से 8 बजे तक एवं संध्या 6 से संध्या 7.30 बजे तक ही होगा।

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