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महासमुन्द में लॉकडाउन अब 26 तक, कल से नियत समय पर ठेले वाले गली-मोहल्लों में भोजन सामग्री-सब्जी बेच सकेंगे
18-Apr-2021 6:50 PM
महासमुन्द में लॉकडाउन अब 26 तक, कल से नियत समय पर ठेले वाले गली-मोहल्लों में भोजन सामग्री-सब्जी बेच सकेंगे

जिले के सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक व पशु.चिकित्सालय निर्धारित समय पर खुली रहेंगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 18 अप्रैल।
कोरोना की रोकथाम के लिए 14 अप्रैल से जारी लॉकडाउन की अवधि को कलेक्टर ने आगे बढ़ा दिया है। यह लॉकडाउन अब 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगा। हालांकि इस अवधि में कुछ.-कुछ छूट जरूर दी गई है। जिसमें किसान से सीधे सामान खरीदकर ठेले वाले गली-मोहल्लों में अपना सामान बेच सकेंगे। यह आदेश 19 अप्रैल सुबह 6 बजे से लागू होगा। बाकी चीजों पर लगे प्रतिबंध पहले की तरह ही रहेगा। जिले के सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक व पशु.चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी।

लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर व ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगी। लेकिन सीधे किसानों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा व ग्रॉसरी, चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल व नमक को गली, मुहल्लों व कालोनियों में बेचने की अनुमति केवल ठेले वालों को ही दी गई है। यह कार्य सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक ही होगी। हालांकि इस दौरान मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा ठेले को जब्त कर चालानी कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डोमन सिंह ने  सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड.19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों पर चिंता जाहिर करते हुए लोगों की जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर आदेश जारी किया है कि महासमुन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र 26 अप्रैल 2021 प्रात: 6 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा। इस अवधि में महासमुन्द जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रात: 10:30 बजे से सायं 04:30 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने के निर्देश खाद्य अधिकारी को दिए गए हैं।

पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, ग्रॉसरी होम डिलीवरी, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, विधिमान्य ई.पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध.वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीण्ओण्एलण् प्रदान किया जायेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पीण्ओण्एलण् प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व दुग्ध.वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 7 बजे तक ही होगी। पशु चारा, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेगी। 

बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं, टेलीकॉम, इन्टरनेट, कुरियर, ई.कामर्स एवं पोस्टल सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी। खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवयक वस्तुओं की ई.कामर्स आपूर्ति, होम.डिलिवरी निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी। जिले के पांचों धान संग्रहण केन्द्र मार्कफेड के अधीन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भण्डारण केन्द्र नागरिक आपूर्ति निगम के अधीन तथा भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्यालय, कार्यस्थल, गोदामए संबद्ध राईस मिल, रेल.रेक प्वाइंट को शासकीय धान, अनाज के निपटारे, समाधान, परिवहन के लिएए फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मॉस्क संबंधी निर्देाों का पालन कराते हुए कार्य करने की छूट होगी। 

इस अवधि में महासमुन्द जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अद्र्ध.सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास.गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येटि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटीव मरीजों को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवयकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में होम आईसोलेान कंट्रोल रूम में निम्न नंबरों पर आवयकतानुसार संपर्क किया जा सकता हैरू. 07723.222100ए 07723.222101ए 82693.79405। यह आदेश कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, थाना एवं पुलिस चैंकी पर लागू नहीं होगा।
 

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