महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 19 अप्रैल। कलेक्टर डोमन सिंह ने कल दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक लेकर आज 19 अप्रैल से दी जाने वाली छूट जैसे सब्जी, फल,किराना सामग्री के संबंध में वितरण की व्यवस्था अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के बारे में विस्तार पूर्वक समीक्षा की।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि महासमुंद जिला अंतर्गत 26 अप्रैल 2021 प्रात: 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन रहेगा। लेकिन जिले के नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से किसी भी तरह से दिक्कत ना हो इसके लिए किसानों उत्पादकों से सप्लाई की शर्तों के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी चावल, दाल, आटा, नमक को गली.मोहल्ले एवं कालोनियों में विक्रय की अनुमति साइकिल, ठेले वालों के माध्यम से प्रात: 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी गई है। लेकिन उन्हें मास्क लगाना, सामाजिक दूरी एवं कोविड.19 के निर्धारित गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी अथवा तहसीलदार कार्यालय से उन्हें अनुमति लेनी होगी। संबंधित दंडाधिकारी उन्हें निर्धारित शर्तों के अधीन विक्रय करने की अनुमति प्रदान करेंगे।
उन्होंने कहा कि जिन किराना दुकानदार एवं सब्जी विक्रेता गली.मोहल्लों में ठेले के माध्यम से सामग्री वितरण करेगा, उसका रूट चार्ट, मोबाइल नंबर सहित अन्य जानकारियां रजिस्टर पंजी पर अनिवार्य रूप से संधारित करें तथा यह भी जरूर ध्यान रखें कि ठेले के माध्यम से डोर.टू.डोर जाकर सामग्री बिक्री करें। राजस्व अधिकारी एवं सीएमओ ने बताया कि शहर में अलग.अलग स्थानों से विक्रेताओं द्वारा ठेले के माध्यम से सब्जी बेचने वालों को सब्जियां उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सब्जी विक्रेताओं से चर्चा कर ली गई है तथा उन्हें निर्धारित समय एवं अन्य जानकारियां बता दी गई है। कहीं पर भी एक स्थल पर ठेला अथवा दुकान लगाकर सब्जी अथवा राशन सामग्री नहीं बेची जाएगी।