कोरबा

वार्ड 54, 59 व 67 कंटेनमेंट जोन घोषित
20-Apr-2021 7:54 PM
वार्ड 54, 59 व 67 कंटेनमेंट जोन घोषित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 20 अपै्रल।
कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन बनाकर वायरस के संक्रमण को संक्रमित क्षेत्र से असंक्रमित क्षेत्र तक फैलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। 

इसी तारतम्य में अनुविभाग कटघोरा के अंतर्गत नगर निगम कोरबा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 54 ग्राम बरमपुर सर्वमंगला नगर दुरपा, वार्ड 59 ग्राम खम्हरिया विकासनगर एवं वार्ड 67 ग्राम गजरा साइड मोहल्ला को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कटघोरा के एसडीएम श्री अभिषेक शर्मा ने इस संबंध मे जरूरी आदेश भी जारी कर दिए हैं। नगर निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 54 में 14 कोरोना संक्रमित, वार्ड 59 में 10 कोरोना संक्रमित एवं वाड 67 में छह कोरोना मरीज मिलने पर उपरोक्त क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

माइक्रो कंटेनमेंट जोन की सीमा नगर निगम वार्ड 54 ग्राम बरमपुर में उत्तर में बरमपुर बस्ती, दक्षिण में सर्वमंगला चैक, पूर्व में कॉलोनी रास्ता एवं पश्चिम में आजाद नगर के 30-30 मीटर की परिधि तक निर्धारित की गई है। इसके बाद 50-50 मीटर परिधि को बफर जोन कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। वार्ड 59 में कंटेनमेंट जोन उत्तर में सडक़, दक्षिण मे रेलवे स्टेशन, पूर्व में शारदा हार्डवेयर दुकान एवं पश्चिम में रेलवे स्टेशन मार्ग के क्षेत्र को शामिल करते हुए पांच-पांच मीटर की परिधि तक को बनाया गया है। इसके बाद 30-30 मीटर परिधि को बफर जोन बनाया गया है। 

इसी प्रकार वार्ड 67 ग्राम गजरा साइड मोहल्ला में कंटेनमेंट जोन की सीमा उत्तर में पंच राम का मकान, दक्षिण में जगतराम का मकान, पूर्व में जयस्तम्भ चैक एवं पश्चिम में टेंगा प्रसाद के मकान तक 30-30 मीटर परिधि तक निर्धारित की गई है। इसके बाद 30-30 मीटर परिधि को बफर जोन, कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

कोरोना संक्रामक महामारी की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी किरण कौशल द्वारा अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपनेे अधिकार क्षेत्र में परिस्थितियों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन घोषित करने अधिकृत किया गया है। घोषित माइक्रो कंटेनमेंट जोन में प्रवेश, निकास के लिए केवल एक द्वार होगा जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हुए मेडिकल इमरजेंसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णत: बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंद रहेगा। 

मेडिकल इमरजेंसी छोडक़र अन्य किसी कारण से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। 

खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में घरों के एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट इत्यादि उपलब्ध कराने तथा बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के बीएमओ को दी गई है।

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