बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 20 अप्रैल। जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी के आदेश 19 अपै्रल द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को 29 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश की कंडिका 13 में वाक्यांश को विलोपित करते हुए नवीन कंडिका 13-ए अंत:स्थापित की गईं है। नई कंडिका 13-ए के तहत इस अवधि के दौरान को-मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की गईं है, किन्तु सभी बैंक/शाखाएं प्रात: 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे। इस अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल/डीजल पंप, एलपीजी पीडीएस/केरोसीन वितरक शासकीय उचित
मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/श्रमिकों के भुगतान,मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोडक़र आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।