रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 22 अप्रैल। कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार हो रहे वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा के आदेश के तहत बलौदाबाजार-भाटापारा जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 29 अप्रैल तक प्रात: 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये अधिकांश गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया गया है। उक्त आदेश की कण्डिका 05 में सभी प्रकार की मंडिया, थोक/फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानों को बंद करते हुये सीधे किसानों/उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अण्डा एवं ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली-मुहल्लों एवं कालोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात् ठेले वाले को प्रात: 6 से अपरान्ह 11 बजे तक मास्क धारण करने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के शर्त पर प्रदान की गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा से प्राप्त निर्देशानुसार किराना व्यवसायियों को निम्न शर्तों के तहत व्यवसाय करने की छूट प्रदान की जाती है। किराना व्यवसायी अपना दुकान खोलकर किराना सामानों का विक्रय नहीं करेंगे, बल्कि वे अपने दुकान के आस-पास के निवासियों से व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से आर्डर लेकर डिलीवरी ब्वाय, पैदल, सायकल, बाइक या ट्रॉली के माध्यम से सामानों की आपूर्ति करेंगे। वाहनों के माध्यम से सामानों की आपूर्ति करने पर वाहन में ‘‘किराना सामान परिवहन वाहन’’ का बैनर या बड़ा स्टिकर लगाया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अनुमति माल्स, बिग बाजार एवं ई-कामर्स प्रकार के स्टोर्स के लिए लागू नहीं होगा, बल्कि स्थानीय पड़ोस के किराना दुकानों में सामाग्री प्राप्त करने के लिए लागू होगी। किराना व्यवसायियों को होम डिलीवरी हेतु वाहन की अनुमति एवं डिलीवरी ब्वाय का पास लिया जाना अनिवार्य होगा। उक्त शर्तों के उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
एसडीएम की अपील
बलौदाबाजार एसडीएम महेश राजपूत ने सभी किराना व्यापारियों एवं फुटकर सब्जी विक्रेताओं से निवेदन किया है। कि वह डोर टू डोर सामग्रियों को पहुंचाने की व्यवस्था करें एवं इसको बढ़ावा प्रदान करें। जिले में संक्रमण का स्तर अभी भी बढ़ा हुआ है। अत: आप सभी निर्धारित समय अवधि में गाइडलाइंस के अनुसार सामग्रियों का विक्रय करें। साथ ही इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने जैसे अनिवार्य नियमों का पालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित करें। आप सभी के सहयोग से ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। इस लड़ाई में आप सभी जिलावासी प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग प्रदान करते रहे।