कोरबा
कलेक्टर के अनुमति बिना अन्य जिले के कोविड मरीजों का उपचार नहीं
26-Apr-2021 7:52 PM
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 26 अप्रैल। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा ने निजी कोविड हॉस्पिटल संचालकों को निर्देशित किया है कि दूसरे जिला के कोविड मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट करने से पहले कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है। इसमें लापरवाही पाये जाने पर कड़ी करवाई की जाएगी।
कोरोना मरीजों के बढ़ते दबाव से निजी हॉस्पिटलों पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक निजी अस्पताल प्रबन्धन दूसरे जिले के मरीजों का भी उपचार कर रहे थे। इस पर रोक लगाते हुए सीएमएचओ ने नया फरमान जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक अब बाहर जिले के मरीजों को भर्ती करने से पहले कलेक्टर की अनुमति लेना होगा। कलेक्टर के अनुमति बैगर यदि उपचार करते किसी भी हॉस्पिटल की शिकायत मिली तो कठोर करवाई की जाएगी।