दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा, 26 अप्रैल। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी द्वारा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया गया है। इसके तहत आगामी 6 मई सुबह 6 बजे तक संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अत्यावश्यक सेवाओं को जारी रखा जाएगा। उक्त सेवायें सीमित अवधि के लिए ही जारी रहेगी।
इस दौरान मेडिकल दुकानें, दुग्ध, पार्लर, दुग्ध वितरण एवं समाचार पत्र वितरण सहित पेट्रोल पम्प इत्यादि का संचालन सीमित समय के लिए किया जा सकेगा। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह एवं अंत्येष्टि के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी, जिसमें 10 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजन किया जा सकेगा। इस अवधि मेें जिलेे की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी। इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाई की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।