बलरामपुर
वसूला 20 हजार जुर्माना
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलरामपुर, 29 अप्रैल। कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम व सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेन्मेंट जोन घोषित करते हुए समय-समय पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं,जिसमें शादी समारोह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजनों में लोगों की उपस्थिति को सीमित किया गया है।
कलेक्टर श्याम धावड़े ने अधिकतम 10 लोगों की उपस्थिति में ही सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में आदेश जारी किये हैं। नगर पंचायत रामानुजगंज में लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन करते हुए शादी समारोह आयोजित करने पर डिप्टी कलेक्टर विवेक चन्द्रा ने अर्थदण्ड अधिरोपण की कार्यवाही की है,जिसमें रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 10 निवासी धर्मेन्द्र पासवान से 15 हजार रूपये तथा रामानुजगंज के ही नरेश गुप्ता से 5 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है।
डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार श्री विवेक चन्द्रा ने बताया कि उक्त दोनों कार्यक्रमों में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए 10 से अधिक लोगों की उपस्थिति में शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था, इसलिए अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई है।
डिप्टी कलेक्टर चन्द्रा ने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि इस कठिन समय में लोग नियम विरूद्ध कार्यक्रमों के आयोजन को संक्रमण के प्रसार का माध्यम न बनाएं,बल्कि निर्देशानुसार सीमित लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन कर प्रशासन का सहयोग करें।