कोण्डागांव

शादियों में प्रशासन की कड़ाई के बाद भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन
30-Apr-2021 6:58 PM
शादियों में प्रशासन की कड़ाई के बाद  भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन

अब तक 2 लाख 34 हजार जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
विश्रामपुरी,  30 अपै्रल।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते लॉकडाउन में लोगों को प्रशासन से अनुमति लेकर शादी करना पड़ रहा है। इस बीच उन्हें शादी स्थगित करने से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 

जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के पश्चात शर्तों के साथ शादियों पर अनुमति दी गई थी। जिसमें अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति तथा मास्क एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य कर दिया गया था। लाउडस्पीकर एवं बाजे-गाजे की अनुमति नहीं थी, किंतु लोग लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे थे तथा धूमधाम से शादी की जा रही थी। शादियों में 100 से अधिक संख्या में लोगों की उपस्थिति दिख रही थी। कई जगह बाजे-गाजे एवं नाच-गाने के साथ शादियां हो रही थी। प्रशासन की लगातार कार्यवाहियों के बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे थे। जिसके चलते  कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने 5 मई लाकडाउन अवधि तक के लिए सभी शादियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया था। जिसके चलते उन शादियों पर भी प्रतिबंध लगा, जिनको पूर्व में अनुमति दे दी गई थी।

जिससे कई लोग परेशान हो गए, क्योंकि कई लोगों की शादी का पहला दिन का रस्म पूरा हो गया था तो कुछ लोग के शादी का दूसरा दिन का कार्यक्रम था। कई लोगों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी और दूसरे ही दिन शादी का कार्यक्रम होना था, ऐसी स्थिति में बाद में कलेक्टर ने  प्रतिबंध आदेश पर संशोधन करते हुए पुन: एक आदेश जारी किया जिसमें केवल 10 लोगों की उपस्थिति में शादियों की अनुमति दी गई है जिसमें दोनों परिवार के 5-5 लोग ही शामिल होंगे तथा शादी के लिए अब नयी अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग्राम गिरोला में एक परिवार में शादी की रस्म आधा निपट चुका था बाद में बीच में शादी रोकना पड़ गया था क्योंकि प्रशासन का नया आदेश आ गया था। इसी प्रकार प्रतिबंध आदेश के बाद बुधवार की रात ग्राम खलारी में नियमों का उल्लंघन हुआ, यहां अंतिम दिन का कार्यक्रम एवं रिसेप्शन का आयोजन था। यहां प्रशासन के द्वारा 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया तथा भीड़ को हटाया गया। 

शादी के आयोजक दयाशंकर बघेल ने बताया कि हम प्रशासन के द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार ही चलना चाह रहे थे, किंतु अनजाने में भीड़ बढ़ जाती है तथा प्रशासन अपने नियम से कार्रवाई करती है। इसी के चलते उनको जुर्माना देना पड़ा। उन्होंने बताया कि शादी के लिए अनुमति मिलता है तो शर्त में यह लिखा रहता है कि विकट परिस्थितियों में शादी का अनुमति को निरस्त भी किया जा सकता है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की शिकायत नहीं है।

प्रशासन के द्वारा जिले में कुल 344 शादियों के लिए अनुमति दिया गया था। 141 शादियों का निरीक्षण करने के पश्चात 55 शादियों पर नियमों का उल्लंघन करते पाया गया था। अब तक कुल 2 लाख 34 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। 

जिला कोविड-19 प्रभारी पवन प्रेमी ने बताया कि शादियों में प्रशासन की कड़ाई के बाद भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो रहा था। प्रशासन के द्वारा प्रत्येक शादियों में जाकर समझाइश दी गई, किंतु  लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे। जिससे प्रशासन शादियों में पहुंचकर कार्रवाई के लिए बाध्य हुआ क्योंकि प्रशासन की प्राथमिकता कोरोना संक्रमण को रोकना है।
 

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