बलौदा बाजार

बलौदाबाजार में लॉकडाउन 17 मई तक, खाद, बीज, कीटनाशक व कृषि उपकरणों की दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगी
05-May-2021 1:37 PM
बलौदाबाजार में लॉकडाउन 17 मई तक, खाद, बीज, कीटनाशक व कृषि उपकरणों की दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगी


'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बलौदाबाजार, 5 मई।
जिले में कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आगामी 17 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि बलौदाबाजार -भाटापारा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हंै। 
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की चेन को तोडऩे के लिए संपूर्ण बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है। बलौदाबाजार -भाटापारा अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र 17 मई की प्रात: 6 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी।
 उपरोक्त समयावधि में सभी बाजार एवं साप्ताहिक बाजार, मॉल, सुपर बाजार,मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून/ ब्यूटी-पार्लर तथा जिम इत्यादि बंद रहेंगे। सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल तथा पार्क इत्यादि उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। पर्यटक स्थल जैसे बारनवापारा इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। 
उपरोक्त अवधि में बलौदाबाजार-भाटापारा जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/ शासकीय/सार्वजनिक /अर्द्ध-सार्वजनिक कार्यालय आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु कार्यालयीन प्रयोजन हेतु 50 फीसदी स्टाफ के साथ खुलेंगे। उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ खुलेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19  प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। सभी प्रकार की मंडियां बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में लोडिंग अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11 से प्रात: 6 बजे तक दी जाती है। सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय प्रात: 6 से रात्रि 8.00 बजे तक ही रहेगा। 
लॉकडाउन के दौरान रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में प्रात: 8 से अपरान्ह 4 बजे तक निम्नलिखित गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है- कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय/मरम्मत हेतु दुकानों को खुलने की अनुमति होगी। आटा-चक्की के संचालन हेतु अनुमति रहेगी। गली-मुहल्लों एवं कॉलोनियों में स्थित एकल किराना दुकानें खुल सकेंगी किन्तु स्थापित बाजार, मॉल/सुपर बाजार में स्थित दुकानें नहीं खुलेंगी। फल, सब्जी, अंडा,पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वालों/पिक-अप/मिनी ट्रक/ अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता हेतु दुकान खोले बिना डेली निड्स/प्रोविजन स्टोर्स के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी। 
पंखा, कूलर एवं ए.सी. की दुकानों को आम जनता हेतु खोले बिना केवल होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय की अनुमति होगी। इसी प्रकार कूलर, ए.सी. एवं सैनिटरी फिटिंग की मरम्मत/सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर इत्यादि को होम सर्विस प्रदान करने हेतु अनुमति होगी। उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु- चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6.30 बजे तक ही होगी।  
 

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