रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मई। एक युवक द्वारा नाबालिग से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। पीडि़ता के तीन माह के गर्भवती हो जाने पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया।
आरोपी आजम खान द्वारा नाबालिग लडक़ी को सितंबर 2020 से प्रार्थी के घर के पीछे वाला मैदान में बुलाया और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा जिससे पीडि़ता द्वारा बार-बार मना करने पर भी नहीं माना। मैं तुम्हें प्यार करता हूं शादी करूंगा कहकर जबरन शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा जिससे पीडि़ता तीन माह की गर्भवती हो गई जो जिला अस्पताल से नाबालिग लडक़ी के द्वारा गर्भधारण कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की सूचना पर अपराध धारा 376 भा द वि 4,6 पाक्सो एक्ट के पाए जाने से अपराध क्रमांक 130 / 21 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी आजम खान उर्फ अज्जू पिता अजीत उम्र 20 साल ग्राम सिर्री थाना खरोरा से लाकर पूछताछ किया। उसने अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी को 5 मई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।