सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 5 मई। नाबालिग कन्या के विवाह की सूचना पर राजस्व, महिला एवं बाल विकास और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह होने से रोका गया।
दरिमा के प्रभारी तहसीलदार भूषण मण्डावी ने बताया कि बुधवार को उन्हें सूचना मिली कि ग्राम अडची में एक नाबालिग कन्या की शादी कराई जा रही है। इस पर प्रभारी तहसीलदार के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसर और दरिमा थाना प्रभारी को सूचित कर बाल विवाह रोकने की योजना बनाई। तत्काल ही संयुक्त टीम द्वारा ग्राम अडची पहुंचकर नाबालिग के विवाह की तैयारी में जुटे माता-पिता और परिवार के सदस्यों को तत्काल विवाह कार्यक्रम रोकने के निर्देश दिए।
टीम के द्वारा समझाईश दी गई कि संतोषी के प्राथमिक कक्षा के अंकसूची के अनुसार अभी वह 18 वर्ष की नहीं हुई है और नाबालिग है, इसलिए यह बाल विवाह की श्रेणी में आता है जो कानूनी तौर पर अपराध है। इसके अलावा कम उम्र में विवाह होने से कई प्रकार में शारीरिक और मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। टीम के द्वारा समझाईश देने पर लडक़ी के माता-पिता विवाह रोकने तैयार हो गए।