महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 5 मई। महासमु्ंद जिले में आज साढ़े 11 बजे कलेक्टर डोमन सिंह ने आगामी 17 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक आवागमन और अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये हैं। कोविड संक्रमण की चेन तोडऩे की बात कहते हुए उनका मानना है कि पिछले लॉकडाउन में बहुत हद तक संक्रमण रुका है। आगे भी संक्रमण का खतरा है लिहाजा घरों में रहकर लोग लॉकडाउन का पालन करें और संक्रमित होने से बचें।
कोरोना के संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि पुलिस प्रशासन एवं जिला स्तर के तमाम अधिकारी-कर्मचारी अपने जिले के लोगों के साथ है। कोरोना चेन को तोडऩे और जीवन को बचाने की इस मुहिम में सभी जिला प्रशासन का साथ दें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। घर के अन्दर ही रहें और 17 मई तक लॉकडाउन के दौरान घर पर ही रहें। सभी नागरिक मास्क का उपयोग करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग, साबुन से हाथ धोनें और लॉक डाऊन के नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भुलकर, एसडीओपी नारद सूर्यवंशी, डीएसपी अपूर्वा सिंह, तहसीलदार मूलचंद चोपड़ा, नायब तहसीलदार देवेन्द्र नेताम नेे भी लोगों से अपील की है कि सचेत रहें, जागरुक रहें और कोरोना नियमों का पालन करें।
लॉकडाउन में स्टेशनरी की दुकानें, वाहन, स्कूटर, बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें, होटल और रेस्तरां, केवल होम डिलीवरी, निजी साइट पर निर्माण कार्य, पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयां, कपड़े धोने की सेवाएं, कृषि क्षेत्र बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानेंं और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें, गोदाम, उर्वरक ट्रकों की आवाजाही, केवल होम डिलीवरी के लिए दैनिक जरूरतों के सामान में छूट दी गई है।
पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी, आरईएस, मनरेगाए आदि से संबंधित काम भी जारी रहेंगे। उपरोक्त को शाम 5 बजे तक अपने सामान्य शुरुआती घंटों के कारोबार से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। पेट्रोल पंप और दवा की दुकानों को छोडक़र, माल गोदामों के लिए अनुमति लोडिंग अनलोडिंग रात में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच जारी रहेगा।