कोरिया
छत्तीसगढ़ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 13 मई। योग्यता नहीं होने के बावजूद भी क्षेत्र के गली-मोहल्लों में क्लीनिक खोलकर लोगों का इलाज करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार को नगर पंचायत खोंगापानी में अवैध रूप से संचालित दो क्लीनिक को सील किया गया।
नगर पंचायत खोंगापानी में कई झोलाछाप डॉक्टर भारी-भरकम बोर्ड लगाकर बेधडक़ अपनी दुकान चला रहे हैं। एक सप्ताह पहले खोंगापानी स्थित राज क्लीनिक का राजस्व एवं स्वास्थ्य अमले ने औचक निरीक्षण कर क्लीनिक के संचालन में छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट, ड्रग एक्ट, औषधि भंडारण एक्ट, बायोमेडिकल एक्ट एवं महामारी अधिनियम 1897 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की थी, वहीं बुधवार को मनेंद्रगढ़ एसडीएम एवं नायब तहसीलदार के द्वारा खोंगापानी में अवैध रूप से संचालित दो क्लीनिक सील किए गए हैं।
अधिकारियों ने कोविड-19 से अधिक प्रभावित खोंगापानी नगर पंचायत क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा अवैध रूप से संचालित 2 झोलाछाप डॉक्टरों रामकोमल शर्मा वार्ड नंबर 6 बुद्धूसिंह दफाई एवं खेमराज मिश्रा वार्ड नंबर 8 पक्काधौड़ा के क्लीनिक सील किए।