सरगुजा

लॉकडाउन में आभूषण दुकान खोलने पर 20 हजार का जुर्माना
14-May-2021 8:50 AM
लॉकडाउन में आभूषण दुकान खोलने पर 20 हजार का जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर,13 मई। लॉकडाउन अवधि में आभूषण बेचने पर जिला प्रशासन के द्वारा दुकान संचालक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और लॉकडाउन अवधि में दुकान बंद रखने की समझाईश दी गई। 

एसडीएम प्रदीप साहू ने बताया कि गुरुवार को निरीक्षण के दौरान अम्बिकापुर के सदर रोड स्थित कन्हैया अलंकार मंदिर ज्वेलरी शॉप का दुकान संचालक बाहर से दुकान बंद कर अंदर ज्वेलरी बेचते पाया गया। इस पर लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के कारण दुकान संचालक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

उलेखनीय है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर ग्रामीण क्षत्रो में बड़ी संख्या में विवाह का आयोजन होने वाला है जिससे सोने-चांदी के आभूषण की मांग बढ़ गई है। इसका फायदा उठाने के लिए आभूषण दुकान संचालक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार विभिन्न टीमों के द्वारा निगम क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों के उल्लंघन करने वालो पर कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन अवधि में बेवजह घूमने वालों तथा बिना मास्क के आने-जाने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा हैं। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए दुकानों को बंद रखने की समझाईश दी जा रही है।
 

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