बलौदा बाजार

बलौदाबाजार में 24 मई सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित
15-May-2021 4:55 PM
बलौदाबाजार में 24 मई सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 15 मई। 
कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को कलेक्टर सुनील कुमार जैन द्वारा 24 मई प्रात: 6 बजे तक  कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त घोषित अवधि में बलौदाबाजार-भाटापारा की सभी सीमाएं सील रहेगी।  प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में     एल.पी.जी., पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध वितरण तथा वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुनील कुमार जैन ने जारी आदेश में कहा गया है कि  उपरोक्त समयावधि में सभी बाजार एवं साप्ताहिक बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून/ ब्यूटी-पार्लर तथा जिम इत्यादि बंद रहेंगे।

सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल तथा पार्क इत्यादि उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। पर्यटक स्थल जैसे बारनवापारा इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।उपरोक्त अवधि में बलौदाबाजार-भाटापारा जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/ शासकीय/सार्वजनिक/अर्द्ध-सार्वजनिक कार्यालय आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु कार्यालयीन प्रयोजन हेतु 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे।

उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ खुलेंगे। टेलीकॉम, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक पाईंट पर लोडिंग- अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।
स्कूल एवं कालेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडक़र कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी।

विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। 

सभी प्रकार की मंडियां बंद रहेगी, किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11 से प्रात: 6 बजे तक दी जाती है। आटा-चक्की के संचालन हेतु अनुमति रहेगी। 
गली-मुहल्लों एवं कॉलोनियों में स्थित एकल किराना दुकानें खुल सकेंगी किन्तु स्थापित बाजार, मॉल/सुपर बाजार में स्थित दुकानें नहीं खुलेंगी। 

पंखा, कूलर एवं ए.सी. की दुकानों को आम जनता हेतु खोले बिना केवल होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय की अनुमति होगी। इसी प्रकार कूलर, ए.सी. एवं सैनिटरी फिटिंग की मरम्मत/सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर इत्यादि को होम सर्विस प्रदान करने हेतु अनुमति होगी।

दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6.00 बजे से प्रात: 8.00 बजे तक एवं संध्या 5.00 बजे से संध्या 6.30 बजे तक ही होगी।  यह आदेश  17 मई प्रात: 6 बजे से लागू होगा।
 

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