बस्तर
जगदलपुर, 15 मई। जिला खनिज जांच दल द्वारा कल जिले के तहसील बस्तर क्षेत्र के चपका, सोनारपाल एवं भानपुरी में औचक निरीक्षण के दौरान रेत के एक वाहन एवं दो वाहन चूनापत्थर का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर परिवहनकर्ताओं के विरूद्व खनिज का अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया।
इस अवैध परिवहन में टिप्पर कमांक सी.जी. 27 एच 6916,टिप्पर कमांक सी.जी. 17 एच 3009, टिप्पर कमांक सी.जी. 17 केआर 5600 के ख़िलाफ़ बिना वैध अभिवहन पास के चालको द्वारा खनिजों का परिवहन करते पाये जाने पर खनिज मय वाहनों को जब्त किया गया।
उपरोक्त सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है, अतएव अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्व पुन: इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जावेगी।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरन्तर जांच की जा रही है।