महासमुन्द

ज़रूरी गतिविधियों में छूट के साथ महासमुंद 31 मई तक लॉकडाउन
16-May-2021 4:58 PM
ज़रूरी गतिविधियों में छूट के साथ महासमुंद 31 मई तक लॉकडाउन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 16 मई।
कोरोना वायरस की चेन को तोडऩे तथा सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह द्वारा सम्पूर्ण जि़ले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ायी गई है। महत्वपूर्ण ज़रूरी गतिविधियों में छूट के साथ सम्पूर्ण महासमुंद जिला अब 31 मई तक कंटेन्मेंट जोन घोषित है।

इस दौरान जिले की सीमाएं पूर्णत: सील रहेंगी। समस्त प्रकार की एकल दुकानें एवं एकल किराना/डेली नीड्स दुकानें, फल/सब्जी, अन्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री तथा दुग्ध/दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें अपरान्ह 5 बजे तक खोली जा सकेगी। निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकानें जैसे हार्डवेयर, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, ए.सी., कूलर संबंधी स्थानीय/एकल दुकानें रविवार को छोडक़र शेष सभी दिवस में शाम 5 बजे तक खोली जा सकेगी। जारी आदेश के माध्यम से महासमुन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।

महासमुन्द जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है किन्तु भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर संक्रमण बढऩे की आशंका अभी भी विद्यमान है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोरोना वायरस की चेन को तोडऩे तथा सभी वर्गो के हितों की सुरक्षा हेतु युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बंधन अधिरोपित करते हुये सम्पूर्ण महासमुन्द जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने 29 बिंदुओं के दिशा-निर्देश के साथ शनिवार देर रात आदेश जारी किए हंै।  महासमुन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 31 मई प्रात: 6 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा। 
उपरोक्त दर्शित अवधि में महासमुन्द जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। उपरोक्त समयावधि में निम्नलिखित गतिविधियॉं पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। 

सभी सुपर मार्केट/सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो-रूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे, किन्तु ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
सभी पार्क, रिसॉर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।

महासमुन्द जिला अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोडक़र सामान्यत: आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु 50 प्रतिशत स्टॉफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।

स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडक़र कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी।
सभी प्रकार की सभा, जूलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत् 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी।

सभी प्रकार की मंडियां एवं सब्जी बाजार आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10बजे से प्रात: 6 बजे तक रहेगी। फल एवं सब्जी थोक बाजार समयावधि रात्रि 12बजे से प्रात: 6 बजे तक ही संचालित होगा।

लोक सेवा केन्द्र/च्वाइस सेंटर अपरान्ह 5 बजे तक खोले जायेंगे किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जावेगी।
कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय/मरम्मत हेतु दुकानों को अपरान्ह 5 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी।
दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 7बजे तक ही होगी।

शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रात: 10:30 बजे से सायं 5 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
 

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