धमतरी

धमतरी में छूट के नए प्रावधानों के साथ 31 तक लॉकडाउन
16-May-2021 5:10 PM
धमतरी में छूट के नए प्रावधानों के साथ 31 तक लॉकडाउन

धमतरी, 16 मई। जिले में कोविड-19 के संक्रमण की अधिक दर के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने 16 से 31 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का आदेश जारी किया है, जिसमें कतिपय व्यावसायिक संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को निर्धारित समयावधि के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की है। 
उन्होंने आदेश में कहा है कि जनस्वास्थ्य तथा लोकहित को दृष्टिगत करते हुए भारतीय दण्ड संहिता 1860, एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं यथा संशोधित एपिडेमिक एक्ट 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी से बचने के यह आदेश पारित किया जाता है।

नाइट कफ्र्यू एवं रविवार को सम्पूर्ण तालाबंदी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने 15 मई की रात्रि से 31 मई की रात्रि तक सम्पूर्ण जिले में तालाबंदी एवं नाइट कफ्र्यू लागू रखने का आदेश दिया है। उक्त अवधि में प्रतिदिन शाम पांच बजे से सुबह छह बजे के मध्य प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण तालाबंदी लागू रहेगी। प्रत्येक रविवार को केवल अस्पताल प्रबंधन से संबंधित सेवाओं को छोडक़र समस्त सेवाएं स्थगित रहेंगी।

50 फीसदी स्टाफ के साथ खुलेंगे शासकीय कार्यालय
जिले के सभी शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालय 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शेष कर्मचारी घर से कार्यालय प्रमुख द्वारा दिए गए कार्य को संपादित करेंगे। 

आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय प्रमुख आवश्यकता पडऩे पर किसी भी शासकीय कर्मचारी को अपने कार्यालय में कार्यों के संपादन हेतु बुला सकते हैं। शासकीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी को प्रदत्त शासकीय पहचान पत्र पास के रूप में मान्य किये जायेंगे। यदि शासकीय पहचान पत्र नहीं है तो कार्यालय प्रमुख ऐसे कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि में अपने निवास स्थान से कार्यालय आने तक पास जारी करेगा। तालाबंदी की अवधि में शासकीय कार्यालयों में सामान्य व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। उक्त अवधि में मीटिंग वीडियो कांफ्रेंसिंग अथवा वीडियो मीटिंग लेने का आदेश दिया गया है। शासकीय कार्यालयों में प्रत्येक कर्मचारी को अनिवार्यत: मास्क पहनकर उपस्थित होना होगा।

आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता सेवाएं, दूरसंचार, आकस्मिक परिवहन सेवाओं सहित गैस डिलीवरी (प्रात: 8.00 बजे से 5.00 बजे तक) की अवधि के मध्य संचालित रहेंगी। गैस डिलीवरी एवं पेट्रोल पम्प को छोडक़र समस्त सेवाएं रविवार को भी सम्पूर्ण लॉकडाउन के दिन भी संचालित रहेगी। मेडिकल स्टोर्स (24ग7) पेट्रोल पम्प (24ग7) खुलेंगे।

अन्य सेवाएं निर्धारित समयावधि में प्रारम्भ होंगी, उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान
अन्य सेवाओं में ऐसी सेवाओं को रखा गया है जो प्रतिदिन निर्धारित समय के अंतर्गत कड़े कोविड संक्रमण के बचने के उपायों के साथ कार्य का संपादन करेंगे। आदेश में कहा गया है कि कोविड संक्रमण से बचने के उपायों का पालन नहीं करते पाए जाने पर 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं एक सप्ताह तक दुकान को सील कर दिया जाएगा।

किराना स्टोर्स, जनरल स्टोर्स लॉक डाउन अवधि में रोज सुबह 8 बजे से शाम पांच बजे तक ही खुली रहेंगी परंतु मेगामार्ट, सुपर मार्केट, मॉल में स्थित जनरल स्टोर्स की सभी दुकानें उपरोक्त अवधि में पूर्णतया बंद रहेंगी। 
आदेश के तहत जिले में संचालित सभी बैंकिंग सेवाएं प्रात: 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। इस अवधि में समस्त प्रकार के कार्य संपादित किये जा सकेंगे। बैंक शाखाओं में भीड़ को रोकने हेतु शाखा प्रबंधक कार्य क्षमता अनुसार टोकन का वितरण करेंगे। इसी प्रकार रजिस्ट्री कार्यालय कार्यालयीन अवधि में प्रतिदिन खुले रहेंगे, जहां ऑनलाइन टोकन प्रणाली पूर्ववत् जारी रहेंगी। डाक सेवाएं, प्राइवेट कोरियर सेवाएं एवं ऑनलाइन वस्तुओं की डिलीवरी करने वाले समस्त प्रतिष्ठान वस्तुओं की आपूर्ति प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर सकेंगे। इसके अलावा आटा चक्की तथा अन्य फ्लोर मिल भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। वनोपज के संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय की छूट रहेगी। चॉइस सेंटर एवं लोक सेवा केन्द्र से संबंधित दुकानें प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।
थोक अनाज, फल, सब्जी मंडी रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सामग्री की अनलोडिंग का कार्य कर सकेंगे। सुबह 6 बजे से 10 बजे के मध्य चिल्हर सब्जी व्यापारियों को सब्जी की प्रदायगी थोक मंडियां कर सकेंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल्स दुकान, हार्डवेयर, प्लम्बिंग, ए.सी., पंखा बेचने तथा मरम्मत करने संबंधी समस्त दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रह सकेंगी। यह स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रिकल्स, भवन निर्माण से संबंधित दुकान ही चालू रहेंगी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें बंद रहेंगी। शासकीय शराब दुकानों से शराब की होम डिलीवरी पूर्ववत् सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इसी तरह आवश्यक वस्तुओं, फैक्ट्री तथा कारखानों में उत्पादित वस्तुओं के परिवहन की पूर्णकालिक छूट रहेगी। वाहनों एवं गाडिय़ों के पाट्र्स तथा उपकरण संबंधी दुकानें, वाहनों की मरम्मत संबंधी गैरेज, पंचर दुकानें भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रह सकती हैं।

इन कार्यों व प्रतिष्ठानों पर जारी रहेगा प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने कतिपय प्रतिष्ठानों के संचालन को प्रतिबंधित किया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि जिले में संचालित सभी शराब दुकानें, बार तालाबंदी अवधि में बंद रहेंगी। साथ ही मैरिज हॉल, मॉल्स, धर्मशाला, क्लब, स्वीमिंग पूल, सुपर मार्केट, कोचिंग क्लास, पार्क, स्कूल व कॉलेज, पान तथा सिगरेट के ठेले, रोड के किनारे पर लगने वाली चाय की दुकान एवं घूम-घूमकर बेचने वाले सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, नाई की दुकान, जिम, सिनेमा हॉल भी प्रतिबंधित रहेंगे। इस अवधि में जिले में किसी भी प्रकार का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।

वैवाहिक कार्यक्रम में 10 व्यक्तियों की अनुमति-
आदेश में कहा गया है कि तालाबंदी अवधि में विवाह का कार्य संपादित किया जा सकता है परंतु दोनों पक्ष मिलाकर केवल 10 व्यक्तियों को विवाह में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र में विवाह में किन 10 सगे-संबंधी शामिल होंगे इसकी सूचना आवेदन में लिखकर देनी होगी। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व द्वारा विवाह संबंधी आदेश में आवेदन में दिये गये 10 व्यक्तियों के नाम को अभिप्रमाणित किया जाएगा तथा उसमें सील मोहर लगाएगा। तालाबंदी की अवधि अथवा उसके पश्चात् आगामी आदेश तक धर्मशाला, होटल, मैरिज पैलेस, शादी गृह कार्यक्रम में किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा भोज की अनुमति नहीं होगी।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम
उक्त अवधि में समस्त धार्मिक स्थलों में पूजा-अर्चना यथावत रहेगी परंतु बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतया वर्जित किया गया है। उक्त अवधि में मस्जिदों में बाहरी व्यक्तियों को नमाज पढऩे की अनुमति नहीं रहेगी। यह प्रतिबंध मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरिजाघर सहित सभी धार्मिक उपासना केन्द्रों में लागू रहेगी। मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। इसमें शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय का कड़ाई से पालन करेगा। मृतक का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही किया जा सकेगा। इसी प्रकार उक्त अवधि में समस्त धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल तथा पर्यटन से संबंधित समस्त गतिविधियां, होटल रिसॉर्ट बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति अथवा फंसे हुए व्यक्तियों के लिए यह सुविधा चालू रहेगी जिसकी सूचना होटल संचालक द्वारा स्थानीय प्रशासन को दी जाएगी।

लॉकडाउन अवधि में जारी रहेगा कोविड टीकाकरण-
लाकडाउन के दौरान कोविड-19 के टीकाकरण का कार्य भी संपादित किया जा रहा है अत: ऐसे व्यक्ति जिन्हें टीकाकरण किया जाना है टीकाकरण हेतु प्रात: 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक अपने साथ आधार कार्ड लेकर टीकाकरण केन्द्र हेतु प्रस्थान कर सकते हैं आधार कार्ड को ही टीकाकरण केन्द्र तक पहुंचने हेतु पास के रूप में मान्य होगा।

बंद रहेंगे हाट-बाजार -
जिले के भीतर ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में लगने वाले समस्त साप्ताहिक हॉट बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।
 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news