सुकमा

कुछ छूट के साथ सुकमा 1 जून तक लॉकडाउन
16-May-2021 8:17 PM
 कुछ छूट के साथ सुकमा 1 जून तक लॉकडाउन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा , 16 मई। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  विनीत नंदनवार ने सुकमा जिले के संपूर्ण क्षेत्र को आगामी 01 जून सुबह 6 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रखने आदेश जारी किया है।

विदित हो कि पूर्व आदेश के अनुसार सम्पूर्ण जिला 17 मई सुबह 6 बजे तक कंटेन्मेंट जोन घोषित था। कोरोना वायरस, कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री नंदनवार ने आगमी 01 जून सुबह 6 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रखने के आदेश जारी किए है। उपर्युक्त दर्शित अवधि में सुकमा जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी। यह आदेश 17 मई  सुबह 6 बजे से लागू होगा।

उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा जिसमे केवल स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल दुकान, अस्पताल, पेट्रोल पंप, पीडीएस दुकान संचालन तथा फल व सब्जी, एलपीजी सिलेंडर, और दुग्ध एवं अखबार की निर्धारित समय में होम डिलीवरी की अनुमति प्रदान की गई है।

मेडिकल दुकान होम डिलीवरी को देंगे प्राथमिकता

 उपर्युक्त अवधि मेें सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। होम डिलीवरी में कार्यरत व्यक्तियों को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जॉच कराना अनिवार्य होगा। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़ भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगा।

जारी आदेश के अनुसार फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्रॉसरी, डेयरी प्रोडक्ट्स एवं डेली नीड्स की दुकान प्रात: 06 से दोपहर 02 बजे तक संचालित की जा सकेगी। संबंधित दुकानदार होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। इस हेतु प्रात: 06 से दोपहर 02 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। होम डिलीवरी में कार्यरत व्यक्तियों को प्रत्येक 10 दिवस में अनिवार्य रूप से कोविड जांच करवाना होगा। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्ट पूर्ववत की तरह बंद रहेंगे। किसी दुकान में/होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/ अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा। संबंधित नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर/ किराना दुकानो से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर/पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी।

परिवहनकर्ताओं को स्थानीय गोदामों में लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक दी गई है।जिले की सीमा के भीतर स्थित समस्त आटा चक्कियों को प्रात: दुकान खुलने के निर्धारित समय से दोपहर 2.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी।

नगरीय क्षेत्रों की सीमा से बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबा/रेस्टोरेंट को केवल टेकअवे था जिला अंतर्गत संचालित रेस्टोरेंट/होटलों को केवल होम डिलीवरी के माध्यम से रात्रि 10.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी । भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर ढाबा/रेस्टोरेंट को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। इस व्यवस्था में कार्यरत सभी व्यक्तियों को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जॉच कराना अनिवार्य होगा। पूर्व से ही होटलों इत्यादि में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवा केवल रूम सर्विस के माध्यम से की जाएगी।

जिला सुकमा अंतर्गत पंचर रिपेयर की दुकानों को निर्धारित समयावधि में फिजिकल/सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन करते हुये संचालन की अनुमति दी जाती है। उपरोक्त अवधि के दौरान कृषि उपकरण संबंधी दुकानों, उनसे संबंधित रिपेयर शॉप तथा कीटनाशक दवा/रासायनिक खाद विक्रेताओं को प्रात: दुकान खुलने के निर्धारित समय से दोपहर 02.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी ।

दुग्ध वितरण के लिए समय निर्धारित

जारी आदेश के अनुसार न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की अनुमति प्रात: 07.00 बजे से प्रात: 09.00 बजे तक एवं दुग्ध वितरण की अनुमति प्रात: 07.00 बजे से प्रात: 09.00 बजे तथा संध्या 06.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक होगी। इलेक्ट्रिशियन/पल्मबरों को घर पहुंच सेवा के माध्यम से ए.सी., कूलर, नल आदि रिपेयर की अनुमति होगी। ए.सी., कूलर, पंखा तथा उपरोक्तानुसार रिपेयर सामग्री को केवल होम डिलीवरी के माध्यम से प्रात: 06 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी। पेट्रोल पंपों को अपने निर्धारित समयावधि में संचालन की अनुमति होगी। जारी आदेश के अनुसार एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे।

कोविड प्रोटोकॉल व श्रमिक सुरक्षा नियम तथा निर्देशों के पालन के शर्त पर समस्त शासकीय एवं निजी निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी किंतु ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। उपरोक्त अवधि के दौरान वनोपज संग्रहण संबंधी गतिविधिया यथा-तेंदूपत्ता संग्रहण आदि कार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल अंतर्गत सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन के शर्त पर संचालित रहेंगे।

सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे एवं मार्निंग/इवनिंग वॉक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। उपरोक्त अवधि में सुकमा जिला अंतर्गत टेलीकॉम पोस्टल/कोरियर सेवाएं से जुड़े कार्यालय, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन धान मिलिंग हेतु परिवहन, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वेयरहाउस गोदाम से उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडक़र अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे।

उपर्युक्त अवधि में सुकमा जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध- सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापित टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडक़र अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी, किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे।

उपरोक्त अवधि के दौरान को-मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस / बैंकों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान समस्त प्रकार की गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है। लोक सेवा केंद्र/चॉइस सेंटर अपने निर्धारित समय में संचालित किए जा सकेंगे।

सभी प्रकार की सभा, जुलुस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर और वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। उक्त कार्यक्रमों हेतु संबंधित तहसीलदार से पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।

कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। आदेश के अनुसार अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े छूट प्राप्त कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त कार्यालय बंद रहेंगे। कार्यक्य प्रमुख द्वारा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी को बुलाया जा सकेगा। समस्त अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। उप पंजीयक कार्यालय

50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे, जिसमें पंजीयन कार्य टोकन/ ऑनलाइन सिस्टम से किया जाएगा ।

*अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य*

अपरिहार्य परिस्थितियों में सुकमा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्य ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों की अनुमति यात्रा संबंधी दस्तावेज के साथ होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/ टैक्सी परिचालन की अनुमति होगी किंतु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिवस के लिए वाहन जब्ती करते हुए चालानी एवं अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्य, विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। कोरोना से बचाव के शर्तो के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य, एवं मनरेगा योजना कार्यों के संचालन की अनुमति होगी। जिला सुकमा अंतर्गत सभी साप्ताहिक/ प्रतिदिन लगने वाले बाजार इस अवधि में पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।

जारी आदेश में बताया गया है कि मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फार्म होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगें तथा फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चत करेंगे।

 यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, , तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपर्युक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।  उपरोक्त बिन्दुओं को छोडक़र जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news