सुकमा
सुकमा, 9 जून। पालोड़ी पारा बड़ेसेट्टी में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बारातियों पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। कोविड 19 नियमों का उल्लंघन करने के फलस्वरुप 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड वसूला गया। साथ ही सवारी वाहनों की जब्ती भी की गई। कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सभी व्यक्तियों की कोरोना जाँच की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पालोड़ी पारा में शादी का आयोजन बिना प्रशासनिक अनुमति के किया जा रहा था, जिसमें शामिल होने लगभग 50 से अधिक लोग दो ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर जा रहे थे। मामले की जानकारी मिलने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नूतन कंवर के निर्देश पर तहसीलदार गादीरास महेन्द्र लहरे द्वारा कार्रवाई की गई।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर विनीत नन्दनवार द्वारा जिले में कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए है। शादी, अंत्येष्ठी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार से अनुमति पर ही आयोजन करने तथा कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उक्त कार्यक्रमों में लोगों की संख्या अधिकतम 10 निर्धारित की गई है।