रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 13 जून। नाबालिग किशोरी को पत्नी बनाकर रखने और इस दौरान मारपीट करके प्रताडि़त करने के मामले में नवविवाहिता की मृत्यु पश्चात पुलिस ने उसके पति और उसकी मां के खिलाफ आत्महत्या के दुष्प्रेरित करने का अपराध पंजीबद्ध करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल करा दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार थाना बरमकेला के मर्ग धारा 174 की जांच में मृतिका नाबालिग बालिका के परिजनों से पूछताछ कर जांच किया गया। मृतिका के परिजनों द्वारा मृतिका को 18 वर्ष पूर्ण नहीं होना बताया गया तथा उसे घटना दिनांक के करीब 4-5 माह पहले से आरोपी युवक शादी का प्रलोभन देकर अपने घर पत्नी की तरह रखा था।
जांच में मृतिका के परिजनों ने बताया कि बालिका के माता-पिता कमाने खाने बाहर गए हुए थे। बालिका अपने नानी के साथ रहती थी। इसी बीच पिकअप में गांव-गांव दूध लेने जाने वाला बेद व्यास पण्डा निवासी पैकिन (लेन्ध्रा) बालिका को प्रेमजाल में फंसाकर उसे पिछले दुर्गा पूजा के समय बहला फुसलाकर अपने साथ अपने घर ले आया। करीब 4-5 माह से नाबालिग को पत्नी की तरह रखा था। बेद व्यास पण्डा की मां कुन्ती पण्डा बालिका को जातिगत ताने देकर प्रताडि़त करती थी तथा बेद व्यास पण्डा भी उसकी मां का पक्ष लेकर बालिका के साथ मारपीट करता था। दोनों के प्रताडऩा से तंग आकर किशोरी 24 मार्च की रात्रि साढ़े 8 बजे बेद व्यास के घर म्यार में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, मर्ग जांच पंचनामा कार्रवाई, पीएम रिपोर्ट पर से आरोपी बेद व्यास पण्डा और उसकी मां कुन्ती पण्डा के विरूद्ध धारा 363, 366, 366 क, 306, 34 भा.द.वि. एवं 4, 6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।