महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 13 जून। महासमुंद जिले में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा और प्रतिदिन रात 8 से सुबह 6 बजे तक रहेगा रात्रिकालीन लॉकडाउन होगा।
इसके अलावा जिले के व्यापारियों की लिए राहत भरी खबर है कि अब उन्हें शाम 6 बजे दुकान बंद करने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने व्यापार की समय-सीमा बढ़ा दी है।
व्यापारी अब रात 8 बजे तक अपना व्यापार कर सकते हैं। इस नए आदेश के बाद व्यापारियों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि 6 बजे उन्हें जल्दबाजी में दुकानें बंद करनी पड़ती थी। कोरोना संक्रमण के प्रकरणों में निरंतर कमी आने की वजह से प्रशासन ने व्यापार की समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। यह आदेश शनिवार से ही लागू हो गई है।
शनिवार को 6 बजे दुकानें बंद करने वाले व्यापारियों ने आदेश प्रसारित होने के बाद रात 8 बजे तक अपना व्यापार किया।
स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी-बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोडक़र अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगे। कलेक्टर डोमन सिंह ने यह आदेश कल शनिवार दोपहर जारी कर दिया है। उन्होंने जारी आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि अगामी आदेश तक इसी निर्धारित समय तक शहर सहित जिले की दुकानें खुली रहेंगी।
होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं बार रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी, लेकिन डायनिंग हॉल, रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी।
अभी भी स्विमिंग पुल, सिनेमा हॉल, थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल, स्कूल एवं कॉलेज भी बंद है। यह केवल छात्र-छात्राओं के लिए बंद रहेंगे। सभा, रैली, जूलूस, धरना, प्रदर्शन, तथा सामाजिक राजनैतिक, खेल, चौपाटी स्थल फिलहाल बंद रहेंगे।
स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी-बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोडक़र अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगे।
वैवाहिक कार्यक्रम के लिए तहसीलदार से अनुमति जरूरी
वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह, होटल, मैरिज रिसार्ट, मैरिज हॉल, धर्मशाला इत्यादि में कोविड-प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित किया जाएगा। इसके लिए अनुमति संबंधित तहसीलदार से लिया जाना आवश्यक होगा।