महासमुन्द

तंत्र-मंत्र से रुपए पाने नरबलि, 3 को उम्र कैद, 3 बरी
16-Jun-2021 5:09 PM
तंत्र-मंत्र से रुपए पाने नरबलि,  3 को उम्र कैद, 3 बरी

3 साल पहले की थी शिक्षक की हत्या 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 16 जून।
तंत्र-मंत्र से रुपए पाने के लिए नरबलि के  मामले में जिला न्यायालय महासमुंद ने 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है तथा तीन आरोपी निर्दोष छूट गए हैं। 
तीन साल पुराने इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लीलाधर सारथी ने कल शाम यह फैसला सुनाया। घटनाक्रम अनुसार तंत्र मंत्र से रुपए बनाने के काम में असफल होने पर मंदिर हसौद निवासी वीरेन्द्र कोसले, मदन ध्रुव, रामअवतार चक्रधारी, मनहरण गोस्वामी, मोहम्मद मुर्तजा खान व नरेन्द्र रुपए झरन का काम करते थे। इस काम में असफल होने पर उन्हें लगा कि नरबलि देकर इस तंत्र साधना में सफलता मिलेगी। अत: उन्होंने शासकीय प्रायमरी स्कूल बाराडेरा में पदस्थ शिक्षक जगदीश (45) को 3 लाख रुपए लाने पर तंत्र-मंत्र से उसे करोड़ वापस देने का झांसा दिया। 

शिक्षक को आरोपियों ने 12 जनवरी 2018 को खल्लारी पहाड़ी पर बुलाया। शिक्षक नियत तारीख पर 3 लाख रुपए लेकर खल्लारी पहाड़ी पर आया। इसके बाद आरोपियों ने कीटनाशक पिला दी। जब शिक्षक बेहोश हो गया तो चाापड़ से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। खल्लारी थाना क्षेत्र निवासी कुंदन साहू ने शिक्षक के शव को जंगल में देखा और इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। खल्लारी थाने में विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया। जहां दोष सिद्ध होने पर आरोपी मंदिर हसौद निवासी 55 वर्षीय राम अवतार चक्रधारी, कुसमुंडा थाना क्षेत्र के धरमपुर रेवरा निवासी 24 वर्षीय नरेन्द्र प्रसाद श्रीवास, उरला थाना क्षेत्र के बीरगांव रायपुर निवासी 38 वर्षीय मोहम्मद मुर्तजा उर्फ बबलू खान को धारा 120 (ख) 302 (34) 201( 34) के तहत आजीवन कारास की सजा सुनाई है। बाकी तीन आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी किये गए हैं। इसके अलावा आरोप सिध्द सभी को एक एक हजाार रुपए अर्थदंड की राशि भी अदा करनी होगी। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर आरोपियों को एक-एक माह अतिर्क्ति सजा का प्रावधान है। 
 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news