बस्तर
जगदलपुर, 16 जून। अकार्यशील सहकारी समितियों का परिसमापन होगा। प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ से प्राप्त जानकारी अनुसार सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम के अनुसार समितियों के विरुद्ध जो भी लेनदारियां और ऋण लेना बकाया निकलता है वे प्रमाण सहित अपने दावा 17 जून से दो माह की अवधि के भीतर परिसमापक को कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जगदलपुर में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जा सकता है।
उक्त अवधि के बाद प्राप्त दावों पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति समिति के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारी- कर्मचारी के पास उक्त सहकारी समितियों से सम्बंधित कोई भी कागजात सामान एवं रोकड़ आदि हो तो वे 15 दिन के भीतर परिसमापक के पास जमा करें या लिखित में सूचना देवे अन्यथा निश्चित समय के बाद यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों का कोई रिकार्ड या सामान की जानकारी होने पर कानूनी कार्यवाही किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उप पंजीयक कार्यालय संयुक्त कार्यालय भवन कक्ष क्रमांक एस-14 में सम्पर्क कर सकते हंै।